युवक को सीधे जेल भेजने पर हाईकोर्ट सख्त: एसीपी से पूछा ड्यूटी करनी है या नहीं; पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मारपीट के एक मामले में युवक को कथित तौर पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना सीधे जेल भेजने और बाद में हाईकोर्ट के रिहाई आदेश के पालन में देरी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खजराना एसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा और पुलिस कमिश्नर से भी स्पष्टीकरण देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसीपी से पूछा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत युवक को सीधे जेल भेजा गया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन तत्काल क्यों नहीं हुआ? नाराज कोर्ट ने एसीपी से यहां तक पूछा कि “आपको इंदौर में ड्यूटी करना है या नहीं?”
बीएनएसएस की धारा-170 में युवक को भेजा था जेल
मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस ने तवरेज नामक युवक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-170 के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने पेश करने के बजाय सीधे जेल भेज दिया गया।
इसी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। युवक के परिजनों ने अधिवक्ता अमित सिसोदिया के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सवाल उठाया कि क्या पुलिस कमिश्नर को इस तरह किसी व्यक्ति को सीधे जेल भेजने का वैधानिक अधिकार है।
रिहाई के आदेश के बाद भी हुई देरी
मामला तब और गंभीर हो गया जब हाईकोर्ट के युवक को तत्काल रिहा करने के आदेश के बावजूद उसके पालन में देरी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवक की तत्काल रिहाई के निर्देश दिए। अब हाईकोर्ट इस कानूनी सवाल पर भी विचार करेगा कि धारा-170 के तहत पुलिस कमिश्नर को किसी व्यक्ति को सीधे जेल भेजने का अधिकार है या नहीं।
हर थाने में हाईकोर्ट के आदेश के लिए अलग कर्मचारी
कोर्ट ने आदेशों के पालन में देरी को भी गंभीरता से लिया। राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में हाईकोर्ट के आदेशों के तत्काल पालन के लिए अलग सेल या नामित कर्मचारी की व्यवस्था की जाए।
शासन की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि थानों में इसके लिए कर्मचारी नामित किए जाएंगे, ताकि भविष्य में न्यायालय के आदेश पुलिस तक पहुंचने और उनके पालन में अनावश्यक देरी न हो।
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