लटकते रेस्टोरेंट पर हाईकोर्ट की सख्ती: अनुमति पर उठाए सवाल; मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के बायपास पर संचालित कथित ऊबुद (हवाई) रेस्टोरेंट में बिना अनुमति और सुरक्षा इंतज़ामों के शराब व मांस परोसने के मामले में हाईकोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है।
संबंधित पक्षों को नोटिस जारी
कोर्ट ने नगर निगम की दलीलें सुनने के बाद सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय की है।
यह रेस्टोरेंट क्रेन के ज़रिए लोगों को करीब 150 फीट ऊंचाई पर ले जाकर खाना-शराब परोस रहा है, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर सुरक्षा जोखिम माना है।
हाईकोर्ट में तीखी बहस
जनहित याचिका पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने सुनवाई की। नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि निगम ने इस रेस्टोरेंट को कोई वैध अनुमति नहीं दी है।
नवंबर 2025 में संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया था, इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहीं।
क्रेन पर 30 से ज्यादा लोग, आसमान में शराब
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि क्रेन का उपयोग माल ढुलाई के लिए होता है, न कि इंसानों को उठाने के लिए। यहां एक साथ 30 से अधिक लोगों को क्रेन के प्लेटफॉर्म पर लटकाकर ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है।
इतनी ऊंचाई पर शराब परोसना किसी बड़े हादसे को खुला न्योता है। यदि क्रेन में तकनीकी खराबी आई, तो पल भर में दर्जनों जानें जा सकती हैं।
सूरत हादसे की दिलाई याद
याचिका में वर्ष 2023 में सूरत में हुए इसी तरह के हवाई रेस्टोरेंट हादसे का हवाला दिया गया, जहां झूला गिरने से गंभीर दुर्घटना हुई थी।
इंदौर के इस रेस्टोरेंट के पास फायर सेफ्टी एनओसी, तकनीकी अनुमति और वैध परमिट तक नहीं हैं, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसका खुला प्रचार किया जा रहा है।
अगली सुनवाई 10 मार्च
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
कानूनी शिकंजा कसने की संभावना
कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संचालकों पर जान जोखिम में डालने से जुड़ी धाराओं के तहत सख़्त कार्रवाई संभव है। समय रहते प्रशासनिक हस्तक्षेप न होने पर यह मामला बड़ी त्रासदी में बदल सकता है।
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