डेली कॉलेज मामले में आरोपियों को बड़ा झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज; कोर्ट ने नहीं दी राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
डेली कॉलेज, इंदौर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से जुड़े बहुचर्चित मामले में आज एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इस मामले में नामजद आरोपी संदीप पारेख, रंजीत सिंह नामली एवं मानवीर बायस द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को इंदौर जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
याचिका को अस्वीकार कर दिया
जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर में दायर इस याचिका (Case No. BA/1234/2026) पर सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा 10 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए याचिका को अस्वीकार (Rejected) कर दिया गया।
अग्रिम राहत देने से इंकार कर दिया
यह आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों को किसी भी प्रकार की अग्रिम राहत देने से इंकार कर दिया है।
एफआईआर दर्ज कराई गई थी
ज्ञात हो कि इस प्रकरण में डेली कॉलेज प्रबंधन द्वारा संदीप पारेख, अनुराग जैन, रंजीत सिंह नामली एवं मानवीर बायस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
गुमराह करने के गंभीर आरोप
शिकायत के अनुसार, इन व्यक्तियों पर “VoiceOfDC” नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित कर संस्था की छवि धूमिल करने, भ्रामक जानकारी फैलाने और जनमानस को गुमराह करने के गंभीर आरोप हैं।
इस पेज के माध्यम से डेली कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने का योजनाबद्ध तरीके से साजिश की गयी थी और उसमे आपत्तिजनक और भद्दे तरीके से टीचर्स और संस्था की छवि को पेश किया जा रहा था।
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