हाई कोर्ट ने नगर निगम अधिकारी पर लगाया एक लाख का जुर्माना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट ने मेसर्स बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्रालि. के विरुद्ध इंदौर नगर निगम द्वारा पारित विवादित आदेश और उसके आधार पर जारी लेजर रिपोर्ट वापस लिए जाने के संबंध में नगर निगम की ओर से दिए गए कथन को रिकॉर्ड पर लिया।
वर्ष 2020 में ही विलोपित वैधानिक धाराओं के आधार पर आदेश पारित किए जाने को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारी पर एक लाख का जुर्माना लगाया। यह भी निर्देश दिया राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाए, ताकि इसका आर्थिक भार नगर निगम के सरकारी कोष पर न पड़े।
जानकारी के अनुसार याचिका मेसर्स बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। याचिका में नगर निगम द्वारा पारित आदेश तथा उसके आधार पर जारी लेजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। उक्त कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां और कानूनी तर्क प्रस्तुत किए गए।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने संबंधित अधिकारी के निर्देश पर न्यायालय को अवगत कराया कि विवादित आदेश प्रथम दृष्टया विधि के विरुद्ध है तथा नगर निगम उक्त आदेश को वापस ले रहा है, हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आदेश वापस लिए जाने के आधार पर मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा।
न्यायालय ने संबंधित अधिकारी की उपस्थिति तथा नगर निगम की ओर से दिए गए कथन को ध्यान में रखते हुए विवादित आदेश एवं उसके आधार पर जारी लेजर रिपोर्ट को वापस लिए जाने की बात दर्ज की, लेकिन साथ ही आदेश पारित करने में हुई गंभीर कानूनी त्रुटि और उससे न्यायालय के बहुमूल्य समय की बर्बादी को भी गंभीरता से लिया।
न्यायालय ने अपने आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 143, 146 एवं 153, जिन्हें वर्ष 2020 में ही विलोपित किया जा चुका था, उनके आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिरोपित कॉस्ट में से ₹75,000/- मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के पक्ष में जमा किए जाएं, जबकि शेष ₹25,000/- याचिकाकर्ता को वाद-व्यय के रूप में भुगतान किए जाएं। उक्त राशि आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
याचिकाकर्ता कि ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने पैरवी की, जबकि इंदौर नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मुंशी एवं अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव उपस्थित हुए।
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