कृष्णबाग के 71 मकानों पर संकट: हाई कोर्ट ने जमीन श्रीराम बिल्डर्स को सौंपने के दिए निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खजराना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी से जुड़े जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले ने हलचल मचा दी है। जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई में श्रीराम बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने बिल्डर की मुख्य याचिका स्वीकार करते हुए एसडीओ के 11 मार्च 2024 के आदेश निरस्त कर दिए।
वहीं जमीन पर अधिकार का दावा करने वाले पांच याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर जमीन का कब्जा बिल्डर को सौंपने की कार्रवाई तेजी से करने और प्रमाणित आदेश मिलने के बाद यथासंभव 30 दिन में इसे पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक विवाद खजराना गांव की सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर जमीन का है। श्रीराम बिल्डर्स के अधिकृत भागीदार शशिभूषण खंडेलवाल ने 31 मार्च 2003 को पंजीकृत विक्रय-पत्र के जरिये जमीन खरीदी थी।
वर्ष 2017 में राजस्व अधिकारियों ने सीमांकन किया तो जमीन पर करीब 70 लोगों के कब्जे सामने आए। इसके बाद तहसीलदार ने 25 जून 2018 को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत अतिक्रमण हटाकर जमीन का कब्जा वापस दिलाने का आदेश दिया। मामला राजस्व अधिकारियों से होते हुए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 25 अक्टूबर 2023 को अपने आदेश में अतिक्रमण हटाकर खाली कब्जा सौंपने को कहा था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 18 जून 2024 को वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बावजूद जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई को लेकर विवाद बना रहा।
हालांकि बाद में कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर एसडीओ ने 11 मार्च 2024 को आदेश पारित किए। श्रीराम बिल्डर्स ने इन्हें हाई कोर्ट में चुनौती दी। 27 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में कोर्ट ने बिल्डर की याचिका क्रमांक WP 18150/2024 स्वीकार कर एसडीओ के आदेश निरस्त कर दिए।
कोर्ट ने पाया कि बाद में याचिका लगाने वाले लोग पहले हुए सीमांकन में संबंधित कब्जाधारियों के रूप में सामने नहीं आए थे। वे अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त वैध दस्तावेज भी पेश नहीं कर सके। इसी आधार पर पांच याचिकाएं खारिज कर दीं।
अवमानना याचिका के बाद प्रशासन पर नजर... पहले के आदेशों के बावजूद कब्जा नहीं मिलने पर श्रीराम बिल्डर्स ने अवमानना याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका क्रमांक 109/2024 का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन पर मौजूद अवैध अतिक्रमण हटाने और बिल्डर को कब्जा दिलाने की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए।
प्रमाणित आदेश मिलने के बाद यथासंभव 30 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना के लिए अलग से दंडित नहीं किया। दो अन्य अवमानना याचिकाएं भी निरस्त कर दी गईं, क्योंकि उनमें आगे आदेश देने की आवश्यकता नहीं बची थी।
71 मकानों पर कार्रवाई का सवाल... एमआर-10 से लगी कृष्णबाग कॉलोनी के 71 मकानों को लेकर अब कार्रवाई पर सवाल खड़े हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जुलाई 2024 में बारिश के दौरान 15 से अधिक मकानों को तोड़ा गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जमीन का कब्जा दिलाने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों पर है, जिसके चलते अब 71 मकान पूरे टूटेंगे।
भू-माफिया मनोज नागर ने काटी थी कॉलोनी?
जानकारी के मुताबिक कृष्णबाग कॉलोनी को भू-माफिया मनोज नागर और उसके साथियों द्वारा काटे जाने की बात सामने आई है, लेकिन जब उस पर एफआईआर की बात सामने आई तो रहवासियों की ओर से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराने गई।
जिसमें की अधिकारियों द्वारा भी रहवासियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी लेकिन उन्होंने एफआईआर करवाने से मना कर दिया। कार्रवाई के डर से तब कांग्रेस में रहा मनोज नागर भाजपा में शामिल हो गया था।
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