पारिवारिक उधारी का चेक बाउंस पड़ा भारी: भाई-भाभी को सजा; 12.50 लाख की रकम पर 13.50 लाख प्रतिकर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पारिवारिक लेन-देन से जुड़े चेक अनादरण के मामले में इंदौर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सृष्टि अग्निहोत्री की अदालत ने भाई-भाभी सुनील जैन और इति जैन को दोषी ठहराते हुए 6-6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने परिवादी को चेक की राशि और ब्याज के आधार पर 13.50 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है। अपील नहीं होने की स्थिति में चेक राशि और प्रतिकर मिलाकर कुल 26 लाख रुपए भुगतान का आदेश प्रभावी होगा।
12.50 लाख का चेक हुआ था बाउंस
अदालत के अनुसार, आरोपी दंपती ने परिवादी पल्लवी को 10 जनवरी 2014 को 12.50 लाख रुपए का चेक जारी किया था। यह चेक उनके संयुक्त बैंक खाते से जारी हुआ था। भुगतान के लिए बैंक में लगाए जाने पर चेक अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हो गया। इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजकर राशि की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
भाई-भाभी को उधार दिए थे रुपए
प्रकरण में परिवादी पल्लवी ने बताया कि आरोपी सुनील उसका सगा भाई और इति उसकी भाभी है। वर्ष 2012 में आर्थिक जरूरत के चलते दोनों ने उससे 12.50 लाख रुपए उधार लिए थे। दिसंबर 2013 में रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने संयुक्त खाते का चेक दिया था।
बचाव पक्ष ने चेक के इस्तेमाल और रकम की देनदारी को लेकर सवाल उठाए। आरोपियों ने चेक गुम होने के बाद स्टॉप पेमेंट कराने की बात भी कही। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बचाव के तर्कों को स्वीकार नहीं किया।
9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर प्रतिकर
अदालत ने कहा कि परिवादी लंबे समय तक चेक की राशि से वंचित रही, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए चेक की 12.50 लाख रुपए की राशि पर 10 जनवरी 2014 से 6 अगस्त 2026 तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना के आधार पर 13.50 लाख रुपए प्रतिकर निर्धारित किया गया।
फैसले में दोनों आरोपियों को 6-6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रतिकर की राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 2 माह के साधारण कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
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