इस रैपर के कॉन्सर्ट का मनोरंजन कर विवाद फिर खुला: पुरानी याचिका बहाल; दोबारा सुनवाई का फैसला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर हाईकोर्ट ने रैपर हनी सिंह के कॉन्सर्ट से जुड़े मनोरंजन कर विवाद की पुरानी याचिका बहाल कर दी है। आयोजकों ने पहले याचिका वापस लेकर मामला खत्म कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का फैसला किया है।
जस्टिस संदीप एन. भट्ट की कोर्ट ने कहा कि आयोजकों ने पहले अंतरिम राहत लेते समय बकाया टैक्स और दूसरी देनदारियां चुकाने का भरोसा दिया था। ऐसे में याचिका वापस लेने से पहले यह तय किया जाना जरूरी है कि उस आश्वासन का पालन किस तरह होगा।
निगम ने जब्त किया था सामान
हनी सिंह के कॉन्सर्ट से पहले नगर निगम ने मनोरंजन कर की बकाया राशि को लेकर आयोजकों का सामान जब्त कर लिया था। इसके खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और अन्य आयोजकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें निगम की ओर से की गई टैक्स गणना को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने आयोजकों को अंतरिम राहत देते हुए जब्त सामान छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद 17 नवंबर 2025 को आयोजकों की याचिका वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था।
3.52 करोड़ की राशि पर तय होना था टैक्स
नगर निगम ने बाद में याचिका वापस लिए जाने के खिलाफ आवेदन पेश किया। निगम की दलील थी कि आयोजकों ने कोर्ट के सामने भरोसा दिलाया था कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर टैक्स का भुगतान किया जाएगा।
ऑडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ 52 लाख 61 हजार 923 रुपए की राशि पर टैक्स तय होना था। हालांकि, इससे पहले ही आयोजकों ने याचिका वापस ले ली।
अब हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को वापस लेते हुए याचिका बहाल कर दी है और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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