शराब कंपनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं: लाइसेंस निलंबन बरकरार; टेंडर में भागीदारी को लेकर दायर याचिका में इस शर्त पर दिया जोर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
सोम डिस्टिलरीज से जुड़े आबकारी लाइसेंस विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कंपनी को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आबकारी विभाग की कार्रवाई को चुनौती देने वाली कंपनी की दलीलों पर सुनवाई करते हुए वैध लाइसेंस और आबकारी नियमों के तहत निर्धारित पात्रता को महत्वपूर्ण माना है।
मामला सोम डिस्टिलरीज के विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के निलंबन से जुड़ा है। आबकारी आयुक्त ने 4 फरवरी 2026 को कंपनी के आठ लाइसेंस निलंबित किए थे।
यह कार्रवाई कंपनी से जुड़े पांच कर्मचारियों को धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराए जाने के आधार पर की गई थी। कंपनी ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
टेंडर में भागीदारी को लेकर विवाद
मामले में देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए जारी टेंडर में वैध D-1 लाइसेंस की शर्त भी विवाद का विषय बनी। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि लाइसेंस निलंबन के आधार पर उसे टेंडर प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के समक्ष राज्य ने आबकारी नियमों के तहत अपनी कार्रवाई का बचाव किया।
मार्च में एकल पीठ ने कंपनी की लाइसेंस निलंबन संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना था कि कंपनी के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। इसके बाद कंपनी ने डिवीजन बेंच में अपील की।
लाइसेंस नवीनीकरण का फैसला नियमों के तहत होगा
15 अप्रैल 2026 के डिवीजन बेंच के आदेश में अदालत ने कहा कि लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी को कानून और निर्धारित शर्तों के अनुसार विचार करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले के न्यायिक आदेश से नवीनीकरण के आवेदन पर स्वतः रोक नहीं लगती।
इस मामले में बाद की कार्यवाही भी हाईकोर्ट में जारी रही है। 23 जुलाई 2026 के आदेश में कंपनी की याचिका में सफल टेंडरदाताओं को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी गई थी और राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।
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