लाउडस्पीकर के शोर पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- जिन्हें रोकना है; उन्हें ही आवाज सुनाई नहीं दे रही, एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है।
आवाजें उन अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हैं
कोर्ट ने जमीनी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चारों दिशाओं से आ रही तेज आवाजें उन अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हैं, जिन पर ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी है।
यह टिप्पणी 22 सितंबर की सुनवाई के बाद जारी आदेश में सामने आई है।
कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डबल बेंच ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
कोर्ट से घर लौटते समय कई जगह तेज आवाज मिली
बेंच ने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद याचिका का निराकरण करने का विचार था, लेकिन रात में कोर्ट से घर लौटते समय रास्ते में कई जगह लाउडस्पीकर निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में बजते मिले।
कोर्ट ने कहा कि इस अनुभव से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों और शहर की जमीनी स्थिति के बीच अंतर नजर आता है।
प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत पर सवाल
कोर्ट ने शासन के जवाब का भी उल्लेख किया, जिसमें ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, बेंच ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कहा कि शहर में तेज आवाज के हालात इन दावों से अलग दिखाई दे रहे हैं।
सात वर्षीय बच्ची की मौत की खबर का भी जिक्र
हाईकोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें जुलूस के दौरान तेज आवाज में बज रहे स्पीकरों से जुड़ी घटना में स्कूल में सात वर्षीय बच्ची की मौत होने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
साइलेंस जोन की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। बेंच ने शासन को साइलेंस जोन से संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।
सरकार को दिए ये निर्देश
शासन के जवाब के साथ प्रस्तुत साइलेंस जोन की सूची सार्वजनिक की जाए। ऐसे प्रमुख स्थान जो अभी साइलेंस जोन में शामिल नहीं हैं, उन्हें साइलेंस जोन घोषित करने के लिए जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाएं।
ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध फोन नंबर और शिकायत के माध्यम सार्वजनिक किए जाएं। निर्देशों के पालन की ताजा रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर संबंधित प्रतिवादियों को पेश करनी होगी।
इंदौर में प्रशासन ने हाल में अनंत चतुर्दशी के झांकी चल समारोह के दौरान भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक झांकी पर अधिकतम दो स्पीकर की सीमा और DJ पर प्रतिबंध जैसे निर्देश जारी किए हैं।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से सरकारी वकील प्रद्युम्न किबे के साथ एडवोकेट ऋषभ सिंह चौहान उपस्थित हुए।
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