हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन का बकाया; सरकार की याचिकाएं खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके की एकल पीठ ने सरकार की रिट याचिकाएं खारिज कर दीं। इससे कर्मचारियों के बकाया वेतन और क्षतिपूर्ति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
सहायक श्रम आयुक्त के अधिकार पर उठाया था सवाल
सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20 के तहत सहायक श्रम आयुक्त के अधिकार को चुनौती दी थी। सरकार का तर्क था कि अधिकारी को ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह दलील स्वीकार नहीं की और संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं को भी ध्यान में रखा।
कम वेतन के अंतर के साथ क्षतिपूर्ति का आदेश
मामला कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किए जाने से जुड़ा था। श्रम प्राधिकारी ने वेतन अंतर की राशि चुकाने के साथ क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। मामले में क्षतिपूर्ति पांच गुना तक बताई गई है। सरकार ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सैकड़ों कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
फैसले से पीडब्ल्यूडी और पीएचई समेत संबंधित विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें पुराने वेतन अंतर की राशि और आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति मिल सकती है। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी की देय राशि उसके रिकॉर्ड और संबंधित आदेश के आधार पर अलग होगी।
हाईकोर्ट का यह फैसला न्यूनतम वेतन के अधिकार और श्रम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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