बच्ची से दो साल तक दुष्कर्म: रिश्तेदार को तीन बार उम्रकैद ; कोर्ट ने पांच लाख मुआवजे का दिया आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय बच्ची से लगातार दो साल तक दुष्कर्म करने के मामले में उसके सगे फूफा को दोषी ठहराते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।
माता-पिता की मौत के बाद बुआ-फूफा के साथ रह रही थी बच्ची
विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के अनुसार, मामला भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2022 में एसओएस संस्था की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि माता-पिता और दादी के निधन के बाद बच्ची अपने बुआ-फूफा के साथ रहने लगी थी।
कोरोना काल में शुरू हुआ यौन शोषण
अभियोजन के अनुसार, कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे और बुआ काम पर चली जाती थीं, तब आरोपी ने बच्ची का यौन शोषण करना शुरू किया।
आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने और घर से निकाल देने की धमकी देकर चुप रहने के लिए मजबूर किया। इसी डर के कारण बच्ची लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बता सकी।
सहेली को बताया दर्द, फिर खुला मामला
लगातार शोषण के कारण बच्ची को शारीरिक तकलीफ होने लगी। इसके बाद उसने अपनी एक सहेली को पूरी बात बताई। सहेली के कहने पर बच्ची ने बुआ को भी जानकारी दी। बाद में एसओएस संस्था की कार्यकर्ता के सामने उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
विशेष पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को 5 लाख रुपये का प्रतिकर दिया जाए, ताकि उसके पुनर्वास और शिक्षा में सहायता मिल सके। वर्तमान में पीड़िता एसओएस संस्था के संरक्षण में रहकर पढ़ाई कर रही है।
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