बेटी के प्रेमी ने माता-पिता को उतारा था मौत के घाट: डबल मर्डर में आरोपी को दोहरी उम्रकैद ; सीसीटीवी और च्यूइंगम के डीएनए से खुलासा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करीब छह साल पुराने संजय-रश्मि (परिवर्तित नाम) डबल मर्डर केस में इंदौर जिला कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी डीजे उर्फ धनंजय उर्फ शुभांशु यादव (25) को माता-पिता की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए दोहरा आजीवन कारावास सुनाया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी उसे कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 33 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की कोर्ट ने इस चिन्हित प्रकरण में फैसला सुनाया। सनसनीखेज वारदात दिसंबर 2020 की एक रात शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित मकान में हुई थी।
अभियोजन के मुताबिक आरोपी धनंजय का मृतक दंपती की नाबालिग बेटी से प्रेम-प्रसंग था। इसी प्रेम-प्रसंग के चलते दंपती की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
घर पर ताला, अंदर खून से लथपथ पड़े थे माता-पिता
वारदात का खुलासा उस समय हुआ, जब दंपती के बेटे ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने बताया कि सुबह परिवार के लोग घर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर झांककर देखा तो माता-पिता खून से लथपथ पड़े दिखाई दिए, जबकि उसकी बहन घर से गायब थी।
इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती हालात ऐसे बनाए गए थे, जिससे शक दंपती की बेटी पर जाए।
बेटी के नाम से पर्चा लिखकर पुलिस को किया गुमराह
जांच के दौरान पुलिस को घर से हाथ से लिखा एक पन्ना मिला। उसमें लिखा था कि “मैंने ही अपने माता-पिता की हत्या की है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।”
पुलिस ने पर्चे को जांच में शामिल किया, लेकिन घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने कहानी का दूसरा पहलू सामने ला दिया। फुटेज में एक संदिग्ध युवक मकान में आते-जाते दिखाई दिया। परिजन ने उसकी पहचान धनंजय के रूप में की।
इसके बाद पुलिस ने धनंजय और एक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को कई अहम वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले।
दरवाजे पर चिपकी च्यूइंगम बनी अहम कड़ी
इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में घटनास्थल से मिली एक च्यूइंगम बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस को मकान के दरवाजे पर च्यूइंगम चिपकी मिली थी। उसे वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया।
च्यूइंगम से मिले डीएनए का मिलान आरोपी से हुआ। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित करने में अभियोजन के मामले को मजबूती दी।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, वारदात के दौरान पहने गए कपड़े और अन्य सामग्री भी जब्त की थी। इन सभी साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया।
25 गवाहों के बयान कराए
अभियोजन ने कोर्ट के सामने सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, जब्त हथियार, कपड़े और अन्य वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान कुल 25 गवाहों के बयान भी कराए गए।
डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्रसिंह भदौरिया के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची में रखा गया था। अभियोजन ने वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां कोर्ट के सामने रखीं, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ।
शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक आरती भदौरिया ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए धनंजय को दोषी करार दिया।
हत्या के दो मामलों में दोहरा आजीवन कारावास
कोर्ट ने आरोपी को पुराने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत धारा 302 के दो मामलों में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 460 के तहत 10 वर्ष और धारा 397 के तहत 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गई।
आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 33 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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