नाबालिगों से यौन शोषण का मामला: आरोपी प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा; सहयोगी को 20 साल की कैद
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने 78 वर्षीय प्यारे मियां को अलग-अलग धाराओं में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लाखों रुपए का लगाया जुर्माना
इनमें आठ सजाएं शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की हैं, जबकि दो आजीवन कारावास की हैं।
अदालत ने आरोपी पर कुल 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फैसले में अपराध को क्रूर और असहनीय बताया।
अदालत ने पीड़िताओं के भविष्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए तीन पीड़िताओं को 4-4 लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पैरवी की।
अदालत ने कहा- सुरक्षा देने की उम्र में भय का कारण बना आरोपी
फैसले में अदालत ने टिप्पणी की कि जिस उम्र में आरोपी को बच्चियों की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसी उम्र में वह उनके लिए भय और असुरक्षा का कारण बन गया।
अदालत के अनुसार, इस तरह के अपराधों का असर पीड़िताओं के भविष्य पर पड़ता है और समाज के भरोसे को भी नुकसान पहुंचता है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई।
पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने के निर्देश का उद्देश्य उनके पुनर्वास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना है।
नौकरी का झांसा देकर बच्चियों को बुलाने का आरोप
अभियोजन के मुताबिक, प्यारे मियां वर्ष 2014 से नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था।
आरोप था कि वह बच्चियों को घर में 10 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाता था।
उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी। जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार, प्यारे मियां बच्चियों से खुद को 'अब्बू' कहलवाता था।
वह उनके परिवारों का विश्वास जीतने के लिए घरों पर जाता और पूजा-पाठ जैसे आयोजनों में भी शामिल होता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो।
जुलाई 2020 में पांच बच्चियों के मिलने से खुला मामला
मामला जुलाई 2020 में सामने आया था। रातीबड़ पुलिस की गश्त के दौरान पांच नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं।
पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी के एक फ्लैट में जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था।
आरोपों के मुताबिक, फ्लैट में उन्हें शराब पिलाई गई और उनके साथ यौन अपराध किए गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फ्लैट पर कार्रवाई की।
जांच के दौरान वहां शराब और आपत्तिजनक सामग्री मिलने की जानकारी सामने आई।
इसके बाद प्यारे मियां समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
हिडन कैमरों से वीडियो बनाने और धमकाने के आरोप
जांच के दौरान फ्लैट से हिडन कैमरे और पिस्टल मिलने की बात भी सामने आई थी।
आरोप था कि कैमरों के जरिए बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
पीड़िताओं को पिस्टल दिखाकर डराने-धमकाने के आरोप भी लगे थे। पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई और साक्ष्य जुटाए।
अब अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए प्यारे मियां और उसकी सहयोगी को सजा सुनाई है।
विदेश भागने की आशंका के बीच श्रीनगर से गिरफ्तारी
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्यारे मियां की तलाश शुरू की थी। उसके विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह आष्टा में अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से इंदौर पहुंचा। वहां से विमान के जरिए दिल्ली और फिर श्रीनगर गया था।
पुलिस को उसके श्रीनगर में होने की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। उसकी गिरफ्तारी जुलाई 2020 में हुई थी।
अवैध संपत्तियों पर भी हुई थी कार्रवाई
मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। भोपाल में उसकी अवैध इमारतें गिराई गई थीं।
इसके अलावा, उसके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई थी।
विशेष पॉक्सो अदालत का यह फैसला मामले में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव है।
कठोर सजा और पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए दिए गए निर्देशों के जरिए अदालत ने अपराध की गंभीरता को रेखांकित किया है।
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