'डाकन' बताकर 80 वर्षीय महिला की कर दी हत्या: दोषी को उम्रकैद; कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, धार।
अंधविश्वास के चलते 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को मनावर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
'डाकन' होने के शक में मारी थी गोली
मनावर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मम्मू परमार को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 10 जुलाई 2024 का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 80 वर्षीय मोगलीबाई पति हिरा झनिया पर 'डाकन' (जादू-टोना करने वाली) होने का संदेह था। इसी अंधविश्वास के चलते उसने महिला को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मोगलीबाई की उपचार के दौरान मौत हो गई।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
घटना के बाद मनावर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296, 109(1) और 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इसे चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया।
तत्कालीन उमरबन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज कोचले के नेतृत्व में पुलिस ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और तय समय में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी, आरोपी को मिली सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से अपर जिला लोक अभियोजक (एजीपी) बसंत उदासी ने प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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