चरित्र पर शक ने बना दिया हत्यारा: पत्नी के साथ हैवानियत के बाद मिली उम्रकैद की सजा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, खरगोन।
पत्नी के चरित्र पर शक ने एक पति को उम्रभर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। करीब तीन साल पुराने बहुचर्चित हत्या मामले में खरगोन की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पत्नी के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की, फिर उसके निजी अंग में मिर्च पाउडर डालकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने आरोपी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अवैध संबंध के शक में की थी हैवानियत
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने पुन्या उर्फ पूना पिता गिलदार मानकर, निवासी गोपालपुरा (थाना बिस्टान), को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि घटना 20 अप्रैल 2023 की रात की है। आरोपी को अपनी पत्नी सुखलीबाई के अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक में उसने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की।
पाइप से पीटा, घसीटकर झोपड़ी में ले गया
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पाइप से पत्नी की पिटाई की और फिर उसे घसीटते हुए अपनी बैड़ी (झोपड़ी) तक ले गया। वहां उसने महिला के निजी अंग में मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय दोनों बरुड़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित गिट्टी खदान में मजदूरी करते थे।
गवाहों के बयानों ने खोली सच्चाई
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान भी अदालत में पेश किए। गवाहों ने बताया कि उन्होंने आरोपी को घटना से पहले मृतका के साथ मारपीट करते हुए झोपड़ी की ओर ले जाते देखा था।
गुजरात में होने का दावा साबित नहीं कर सका
बचाव पक्ष ने दावा किया कि घटना के समय आरोपी गुजरात में था, लेकिन वह इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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