नगर निगम के बहुचर्चित ड्रेनेज घोटाले में बड़ा झटका: इंजीनियर और ठेकेदार की जमानत खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
103 करोड़ रुपए के बहुचर्चित नगर निगम ड्रेनेज घोटाला मामले में आरोपी इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार राहुल बडेरा को अदालत से राहत नहीं मिली है।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए ईडी की विशेष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जमानत नहीं मिलने से दोनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
फर्जी बिल और दस्तावेजों से करोड़ों के भुगतान का आरोप
मामले में आरोप है कि नगर निगम के ड्रेनेज कार्यों में फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार कर सरकारी राशि का गलत तरीके से भुगतान कराया गया।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस कथित फर्जीवाड़े में करीब 103 करोड़ रुपए की राशि से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं।
आरोप है कई कार्यों को लेकर कागजी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान हासिल किया गया। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच
घोटाले की जांच के दौरान मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आया। ED ने कथित तौर पर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित घोटाले की रकम का इस्तेमाल और लेन-देन किस तरह किया गया।
जमानत के लिए दिए गए थे तर्क
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की ओर से जांच में सहयोग करने सहित विभिन्न आधारों पर राहत की मांग की गई। हालांकि, ईडी की विशेष अदालत ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जांच आगे बढ़ने के साथ हो सकते हैं और खुलासे
जमानत खारिज होने के बाद अब जांच एजेंसी की कार्रवाई पर नजर है। कथित फर्जी बिलों, भुगतान से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की कड़ियों की जांच जारी है।
जांच आगे बढ़ने पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका और कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
फिलहाल, अदालत के इस फैसले से 103 करोड़ रुपए के कथित ड्रेनेज घोटाले में आरोपी इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार राहुल बडेरा को बड़ा झटका लगा है।
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