अहम मामला: जस्टिस ने खुद को सुनवाई से किया अलग; अब नई स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में अहम मोड़ पर पहुंच गई। सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने स्वयं को मामले से अलग (रिक्यूज़) कर लिया। इसके बाद अदालत ने नई स्पेशल बेंच गठित करने के निर्देश दिए। फिलहाल सरकार की ओर से जारी प्रमोशन प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।
पुराने मामले में नाम आने पर सुनवाई से अलग हुए
सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड की जांच में जस्टिस विवेक रूसिया का नाम आर.बी. राय से जुड़े एक पुराने मामले में अधिवक्ता के रूप में सामने आया। इसके बाद निष्पक्षता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। अदालत ने निर्देश दिए कि इस मामले की सुनवाई के लिए नई स्पेशल बेंच गठित की जाए। अब अगले सप्ताह नई बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई होने की संभावना है।
सरकार ने कहा- वर्षों से रुके हैं प्रमोशन
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने दलील दी कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं और कर्मचारी वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा जारी सभी पदोन्नति आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम फैसले के अधीन किए जा रहे हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने भी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए प्रमोशन प्रक्रिया का समर्थन किया।
याचिकाकर्ताओं ने उठाई आपत्ति
सामान्य वर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष शर्मा ने सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि सरकार को प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करनी थी, तो पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी।
उन्होंने मांग की कि अब तक जारी किए गए प्रमोशन आदेश रद्द किए जाएं और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच विस्तृत बहस हुई।
फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक नहीं
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की जारी पदोन्नति प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। इसका अर्थ है कि फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया जारी रहेगी, हालांकि यह अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी। अब इस मामले में नई स्पेशल बेंच के गठन के बाद अगली सुनवाई होगी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।
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