इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त: गृह प्रमुख सचिव को खुद होना होगा पेश; इस पर मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और पुराने आदेशों के पालन में लापरवाही को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।
प्रमुख सचिव को खुद होना होगा पेश
कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का आदेश दिया है कि इंदौर की गंभीर ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सीमित कर्मचारियों और संसाधनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई और पार्किंग की समस्या पर भी निर्देश दिए।
इसके साथ ही इंदौर नगर निगम से आवासीय भवनों के नक्शों में कम से कम दो वाहनों की पार्किंग की जगह तय करने की संभावनाओं पर जवाब मांगा है।
पुराने आदेशों का पालन नहीं होने पर कोर्ट नाराज
इंदौर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें सबसे पुरानी याचिका वर्ष 2019 की है।
इन मामलों में कोर्ट समय-समय पर ट्रैफिक सुधारने के निर्देश देता रहा है।
हालिया सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि पहले दिए गए निर्देशों का भी प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है।
शहर के प्रमुख यातायात बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात नहीं हैं और व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा।
इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में खुद उपस्थित होने के निर्देश दिए।
उन्हें पुराने आदेशों के पालन और ट्रैफिक सुधार के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।
प्रमुख चौराहों पर कम से कम चार पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि शहर के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर कम से कम चार यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
अदालत ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही जुर्माना लगाने या वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
खास तौर पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत बताई गई। कोर्ट का जोर यातायात नियमों के प्रभावी पालन और प्रमुख चौराहों पर व्यवस्था दुरुस्त करने पर रहा।
याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया ने अदालत को बताया कि 14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर कम से कम दो पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए गए थे।
उनके मुताबिक, अगस्त 2026 में भी यातायात व्यवस्था को लेकर आदेश जारी हुए थे, लेकिन इनका पालन ठीक से नहीं किया गया।
आवासीय भवनों में दो कारों की पार्किंग पर निगम से जवाब
शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम से पूछा है कि क्या आवासीय भवनों के निर्माण नक्शे में कम से कम दो वाहनों की पार्किंग के लिए जगह अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है।
अदालत ने माना कि शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए मौजूदा इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं।
नगर निगम के वकील को अगली सुनवाई में बताना होगा कि इस दिशा में क्या विचार किया गया है और समस्या के समाधान के लिए कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं।
ई-चालान भरने में परेशानी का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान मोबाइल एप के जरिए ई-चालान का भुगतान करने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा भी सामने आया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया ने अदालत को बताया कि एप खुलने में काफी समय लगता है, जिससे लोगों को ऑनलाइन चालान भरने में परेशानी होती है।
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस तकनीकी समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
अब नगर निगम को अगली सुनवाई में ई-चालान भुगतान व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों और उन्हें दूर करने के प्रयासों पर जवाब देना होगा।
ट्रैफिक सुधार के लिए नई समिति गठित करने के निर्देश
यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान और विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए हाईकोर्ट ने नई समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी करेंगे। इसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के एक अन्य अधिवक्ता को भी शामिल किया जाएगा।
समिति लोगों की शिकायतों और सुझावों पर ध्यान देगी। इसके साथ ही राहुल सेठी और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी, ताकि ट्रैफिक सुधार से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके।
30 नवंबर को अगली सुनवाई
इंदौर की यातायात व्यवस्था से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर अब 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सरकार के प्रयासों का विवरण देना होगा।
वहीं, नगर निगम को पार्किंग व्यवस्था और ई-चालान एप की तकनीकी समस्याओं पर जवाब देना है।
इन जनहित याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया के साथ पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी भी पैरवी कर रहे हैं।
अधिवक्ता अभिनव धनोतकर सहित अन्य वकील भी यातायात और जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे अदालत के सामने रख रहे हैं।
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