चार माह के जुड़वा बच्चों को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला: मां को दोहरा आजीवन कारावास; पति को 3 साल की सजा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रतलाम।
करीब डेढ़ वर्ष पहले चार माह के जुड़वा मासूम बच्चों की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बच्चों की मां पम्मी उर्फ मुस्कान को दोनों बच्चों की हत्या के मामले में दोहरा आजीवन कारावास सुनाया है। वहीं, साक्ष्य छिपाने के दोषी पाए गए उसके पति आमिर कुरैशी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
पानी की टंकी में मिले थे दोनों मासूम
अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी मुस्कान अपने पति आमिर कुरैशी और चार माह के जुड़वा बच्चों हसन व फातिमा के साथ माणकचौक थाना क्षेत्र स्थित वेदव्यास कॉलोनी नंबर-4 में किराये के मकान में रहती थी।
20 नवंबर 2024 की दोपहर पड़ोसियों को घर से आवाज सुनाई दी। जब वे छत पर पहुंचे तो दोनों मासूम बच्चों के शव पानी से भरी प्लास्टिक की टंकी में मिले। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।
बिना पोस्टमार्टम के दफना दिए थे शव
पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद आरोपी का पति आमिर अपने दोस्त बिलाल के साथ दोनों बच्चों के शव घर से ले गया और पुलिस को सूचना दिए बिना नूरानी कब्रिस्तान में दफना दिया।
बाद में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र खोदकर दोनों बच्चों के शव निकाले गए और पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई थी।
पति से नाराज होकर उठाया खौफनाक कदम
पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि घटना वाले दिन उसके पति और सास रिश्तेदारी में एक शोक कार्यक्रम में जा रहे थे। उसने पति से घर पर रुकने की बात कही थी, क्योंकि वह अकेले जुड़वा बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई।
अभियोजन के अनुसार, इसी बात से नाराज होकर उसने पहले बेटे हसन को उठाकर पानी की टंकी में डुबो दिया। इसके बाद चार माह की बेटी फातिमा को भी झूले से उठाकर उसी टंकी में डाल दिया। वारदात के बाद उसने खुद पति को फोन कर घटना की जानकारी दी।
वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा
जांच के दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। इन्हीं के आधार पर मुस्कान और उसके पति आमिर के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए मुस्कान को दोनों बच्चों की हत्या के लिए दोहरे आजीवन कारावास और आमिर कुरैशी को साक्ष्य छिपाने के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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