अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को उम्रकैद; नाले में मिला था IB अधिकारी का शव
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
दिल्ली के 2020 दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर अपराध था, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए मृत्युदंड (फांसी) की मांग की थी।
13 जुलाई को ठहराया गया था दोषी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया था। वहीं, इस मामले में आरोपित 11 लोगों में से छह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
नाले में मिला था IB अधिकारी का शव
दिल्ली में 23 फरवरी 2020 से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 25 फरवरी को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ताहिर हुसैन और उनके सहयोगियों ने अंकित शर्मा की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया।
CAA विरोध-समर्थन के बीच भड़की थी हिंसा
दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। 23 से 26 फरवरी तक चले दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मृतकों में 38 मुस्लिम और 15 हिंदू शामिल थे। हिंसा के दौरान सैकड़ों दुकानें और मकान भी आग के हवाले कर दिए गए थे।
कोर्ट के फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में
उम्रकैद की सजा के साथ यह मामला एक अहम न्यायिक पड़ाव पर पहुंच गया है। हालांकि, दोषियों के पास उच्च अदालत में फैसले को चुनौती देने का कानूनी अधिकार उपलब्ध है।
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