गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने खारिज की सभी अपीलें, संशोधित मेरिट लिस्ट बनेगी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में 5% बोनस अंक के विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के 6 मई 2026 के आदेश को बरकरार रखा है। फैसले के बाद अब चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के आरसीआई प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेना मान्य नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरसीआई योग्यता के संबंध में गलत जानकारी देकर हासिल किए गए 5% बोनस अंकों को बाद में वैध अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपनी जानकारी सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने समय रहते इसे ठीक नहीं किया।
14,964 ने किया था आरसीआई योग्यता का दावा
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में 13,089 पदों पर भर्ती हुई थी। नियमों के तहत आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5% बोनस अंक दिए जाने थे। करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता का दावा करते हुए बोनस अंक हासिल किए, जबकि आरसीआई रिकॉर्ड के अनुसार करीब 5,271 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए।
मामले को नरसिंहपुर की सोनम अगरैया सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
फॉर्म में ‘हां’ चुनने पर मिल गए बोनस अंक
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि ऑनलाइन फॉर्म में आरसीआई योग्यता के सामने ‘हां’ विकल्प चुनने पर बोनस अंक दे दिए गए थे। उस समय दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ था। प्रभावित अभ्यर्थियों ने बाद में इसे गलती बताते हुए बोनस अंक हटाकर वास्तविक अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आवेदन में सुधार के तीन मौके मिलने के बावजूद जानकारी नहीं सुधारी गई। परिणाम आने के बाद मेरिट में बने रहने के लिए गलती का हवाला देना उचित नहीं है।
अब फिर बनेगी संशोधित मेरिट लिस्ट
एकलपीठ ने 6 मई 2026 को चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल को वापस भेजते हुए आरसीआई योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय देने के निर्देश दिए थे।
अब आरसीआई प्रमाण-पत्रों का सत्यापन होगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे और इसके बाद संशोधित मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
कोर्ट ने माना कि गलत जानकारी के आधार पर बोनस अंक बनाए रखना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने आवेदन में सही जानकारी दी थी। खंडपीठ को एकलपीठ के आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं मिली और सभी रिट अपीलें खारिज कर दी गईं।
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