14 साल की छात्रा से छेड़छाड़: 60 वर्षीय होम ट्यूटर को 5 साल की सजा,; कोर्ट ने लगाया 16 हजार रुपए का जुर्माना
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लसूड़िया थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने 60 वर्षीय होम ट्यूटर नितिन सप्रे को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास, एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और 16 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
डेमो क्लास के दूसरे दिन की हरकत
मामला जून 2022 का है। पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा थी और पढ़ाई के लिए अपने मौसा-मौसी के पास रह रही थी। मौसी ने उसकी पढ़ाई के लिए नितिन सप्रे को होम ट्यूटर के तौर पर बुलाया था। 7 जून 2022 से डेमो क्लास शुरू हुई थी।
अभियोजन के अनुसार, 8 जून को दोपहर करीब 2 बजे आरोपी पढ़ाने के लिए घर पहुंचा। उस समय छात्रा घर में अकेली थी, जबकि उसकी बड़ी बहन कुत्ते को टहलाने नीचे गई थी। इसी दौरान आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की।
अगले दिन थाने पहुंची छात्रा
घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी और 9 जून 2022 को लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और मामला अदालत में पहुंचा।
विशेष लोक अभियोजक ने की पैरवी
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने नितिन सप्रे को दोषी माना और उसके खिलाफ सजा सुनाई।
यह फैसला नाबालिगों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अपराधों में पॉक्सो कानून के तहत होने वाली सख्त कार्रवाई को भी रेखांकित करता है।
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