शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने किया था मानहानि का केस: राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित माफी मांगी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी ने आवेदन प्रस्तुत कर अपने कथित बयान पर खेद व्यक्त किया। न्यायमूर्ति प्रमोदकुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है।
मामला केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान के बेटे कार्तिकेयसिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी.एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख कर शिकायतकर्ता का नाम लिया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
परिवाद पर सुनवाई करते हुए भोपाल की एमपी.एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से एमपी.एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया साथ ही 25 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए आवेदन भी दाखिल किया। इस पर सुनवाई के लिए एकलपीठ ने बुधवार की तारीख तय की थी। बुधवार को राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में कहा गया उनका बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था। साथ ही बयान को लेकर खेद भी व्यक्त किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।
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