त्योहारों से पहले पुलिस की कार्रवाई: 9 बदमाश जिलाबदर; 5 पर निर्बंधन आदेश; थाना हाजिरी सहित लगाईं कड़ी शर्तें
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत 9 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 5 अन्य आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश लागू किया गया है। इन आदेशों के जरिए संबंधित बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ उनके आवागमन और व्यवहार पर भी प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई गई हैं।
पुलिस के अनुसार, संबंधित बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उनकी आपराधिक गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं आया था। इनके कारण संबंधित क्षेत्रों में लोकशांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई थी।
इसी को देखते हुए विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। प्रकरणों के परीक्षण और विधिवत विचारण के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 9 बदमाशों के जिलाबदर और 5 अपराधियों के खिलाफ निर्बंधन आदेश जारी किए।
9 बदमाशों को किया जिलाबदर, 3 से 6 महीने तक इंदौर में प्रवेश पर प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, नौ बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं ग्रामीण) के साथ-साथ उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें तीन बदमाशों को 6 महीने और छह बदमाशों को 3 महीने की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है।
जिलाबदर किए गए बदमाशों के नाम और अवधि इस प्रकार हैं
- फैजान उर्फ टिन्ना, पिता मंजूर अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी 1028 इमाम बाड़े के पास, थाना चंदन नगर, इंदौर — 3 माह।
- फरीद खान, पिता अब्दुल कमर उर्फ मुन्ना खान, उम्र 33 वर्ष, निवासी 1/9 मेवाती मोहल्ला, थाना एमजी रोड, इंदौर — 3 माह।
- करण, पिता भग्गू उर्फ भगवान वाकोडे, उम्र 32 वर्ष, निवासी 62 सी पंचशील नगर, थाना एरोड्रम, इंदौर — 6 माह।
- उत्कर्ष, पिता शैलेंद्र दुबे, उम्र 20 वर्ष, निवासी 59/1 शंकरगंज जिंसी, थाना मल्हारगंज, इंदौर — 3 माह।
- योगेश उर्फ शेरा, पिता राजेंद्र उर्फ राजू बारोड, उम्र 32 वर्ष, निवासी श्रीराम बजरंग नगर, थाना लसुडिया, इंदौर — 6 माह।
- रिंकु उर्फ विकास, पिता मोहन लोधी, उम्र 45 वर्ष, निवासी 23 आईडिया मल्टी, स्कीम नंबर 140, थाना तिलक नगर, इंदौर — 3 माह।
- विनोद उर्फ पन्नू, पिता प्रमोद सिंह जादौन, उम्र 48 वर्ष, निवासी 813 जनता क्वार्टर, थाना परदेशीपुरा, इंदौर — 3 माह।
- आर्यन, पिता स्वर्गीय राजेंद्र पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी 84 मां शारदा नगर, थाना हीरानगर, इंदौर — 3 माह।
- राहुल उर्फ पप्पू, पिता बीरेंद्र कोष्टी, उम्र 32 वर्ष, निवासी 85/20 मेघदूत नगर, थाना हीरानगर, इंदौर — 3 माह।
इन सभी को आदेश में निर्धारित अवधि तक इंदौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
पांच आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश, थाना हाजिरी अनिवार्य
जिलाबदर की कार्रवाई के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने पांच अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी किए हैं। इन पर 6 महीने से लेकर एक वर्ष तक प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू रहेंगी। संबंधित अपराधियों को नियमित रूप से अपने क्षेत्र के थाने में हाजिरी देनी होगी और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से दूर रहना होगा।
निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किए गए पांच बदमाशों के नाम इस प्रकार हैं
- धर्मेन्द्र उर्फ छोटू, पिता कमल किशोर धीमान, उम्र 30 वर्ष, निवासी 223 बड़ी ग्वालटोली, थाना पलासिया, इंदौर — 1 वर्ष।
- संतोष, पिता राजकुमार तलगैया, उम्र 30 वर्ष, निवासी 281 श्यामचरण शुक्ला नगर, थाना संयोगितागंज, इंदौर — 1 वर्ष।
- दीपक, पिता हंसराज शिंदे, उम्र 54 वर्ष, निवासी 368 ए.एस./4, स्कीम नंबर 78, थाना लसुडिया, इंदौर — 1 वर्ष।
- प्रभाकर, पिता कैलाश बिसे, उम्र 30 वर्ष, निवासी 337/2 निरंजनपुर नई बस्ती, थाना लसुडिया, इंदौर — 1 वर्ष।
- रामबहादुर, पिता चन्द्रिका प्रसाद कैथवास, उम्र 54 वर्ष, निवासी 452 कुलकर्णी का भट्टा, थाना परदेशीपुरा, इंदौर — 6 माह।
निर्बंधन आदेश में इन शर्तों का करना होगा पालन
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत संबंधित पांचों अपराधियों को निर्धारित अवधि तक कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- निर्धारित अवधि तक संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में नियमित रूप से हाजिरी देना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की अवैध या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रह सकेंगे।
- लोकशांति और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
- आदेश में उल्लेखित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा।
- किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित बदमाशों के खिलाफ नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- शासन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला ने की पैरवी
इन सभी प्रकरणों में शासन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला ने पैरवी की। पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद संबंधित बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर और निर्बंधन की कार्रवाई की गई है।
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