निगम का बुलडोजर: सात से अधिक मकान और टीन शेड ध्वस्त
KHULASA FIRST
संवाददाता

अन्नपूर्णा मंदिर के पास चला
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अन्नपूर्णा मंदिर के समीप जोन 15 के अंतर्गत नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अन्नपूर्णा मंदिर पार्किंग रोड पर स्थित अवैध निर्माणों पर पांच जेसीबी चलाकर 7 से अधिक पक्के मकानों और टीन शेडों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
तहसील न्यायालय राऊ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में कस्बा इंदौर स्थित निजी भूमि सर्वे क्रमांक 1485/1 के आंशिक भाग से बेजा कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। कार्यालयीन आदेशों के अनुसार, अन्नपूर्णा आश्रम ट्रस्ट को भूमि का कब्जा दिलाने हेतु आज पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम और प्रशासनिक टीम ने यह रिमूवल कार्रवाई की।
अधिकारियों की मौजूदगी और प्रशासनिक अमला...कार्रवाई के दौरान जोन अधिकारी तन्मय सिंह चौहान और भवन निरीक्षक पीयूष गुप्ता की देखरेख में बुलडोजर चलाया गया। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम राऊ लोकेंद्र सिंह सरल, राऊ तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर, अन्नपूर्णा क्षेत्र के एसीपी शिवेंदु जोशी तथा रिमूवल प्रभारी बबलू कल्याण सहित पुलिस और नगर निगम की विशाल टीम मौजूद रही।
रहवासियों का दर्द: होलकर राजवंश के समय से था कब्जा...कार्रवाई के दौरान प्रभावित रहवासियों में गहरा आक्रोश देखा गया। स्थानीय रहवासी जशोदा बाई ने बताया कि उनके दादा अमर सिंह, यशवंत राव होलकर के यहां नौकरी करते थे और उन्हें यह जमीन उसी समय से मिली हुई थी। पीढ़ियों से रहने के बावजूद उनके मकानों और टीन शेड पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए।
उच्च न्यायालय की याचिका का दिया हवाला, निगम पर अनदेखी के आरोप
स्थानीय निवासी गणपत कुमार डांडिया ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) में रिट याचिका दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके वैध कागजात और न्यायालय से जुड़े दस्तावेजों को देखना तक मुनासिब नहीं समझा और सीधे बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर दी।
सुरक्षा के लिहाज से कई लोग हिरासत में
कार्रवाई का विरोध करने और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने मुरली डांडिया, कपिल डांडिया, नेहा डांडिया और सुगन डांडिया को मौके से उठाकर पुलिस वाहन में बैठाया और थाने ले गई।
स्थानीय निवासी रेखा परमार ने बताया कि उन्हें कानूनी कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन विरोध करने पर परिजन को पुलिस हिरासत में ले गई। इसी बीच प्रशासन ने पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
विरोध करने वाली महिला पर शासकीय कार्य में बाधा का केस
निगम की रोड क्लीयरेंस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने जब्त ठेले और सामग्री छीनने का प्रयास किया। इस दौरान हाथापाई और मारपीट की स्थिति बनी। शिवेंदु जोशी ने बताया कि पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा में प्रकरण दर्ज किया है।
कार्रवाई के दौरान थाने के बाहर धरना देने बैठी आरोपी महिला को पुलिस ने समझाइश देकर रवाना किया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थानों को ए, बी और सी श्रेणियों में बांटकर बल की तैनाती की गई।
थाना प्रभारियों की मौजूदगी में पुलिस बल को ब्रीफ कर तैनात किया गया, जिससे रिमूवल कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। क्षेत्र में लगातार विवाद करने वाले ठेला व्यापारियों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम के संज्ञान में आते ही एसीपी न्यायालय के माध्यम से बाउंड ओवर की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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