कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा दावा: सभी प्रदर्शनकारियों की FIR होगी वापस; सरकार ने सुरक्षा की दी गारंटी; रात 1 बजे जारी किया वीडियो
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि देशभर में आंदोलन में शामिल सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और कानूनी संपर्क अधिकारी रत्ना सिंह ने सोमवार देर रात करीब एक बजे वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद यह आश्वासन मिला है।
सौरव दास ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि, जिनमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान CJP ने सरकार के पहले किए गए वादों पर आशंका जताई कि कहीं समझौते का पालन न हो। इसके जवाब में अधिकारियों ने बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति दिखाई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आंदोलन से जुड़े सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी को यह भी चिंता थी कि अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भविष्य में उन्हें किसी तरह की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
शाम को दी थी आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी
इससे पहले सोमवार शाम CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और लिखित आश्वासन नहीं मिला, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वह संगठन को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। पार्टी का कहना था कि उसने देशव्यापी आंदोलन सरकार के इस आश्वासन पर समाप्त किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
बिहार सरकार का ऐलान
इसी बीच बिहार सरकार ने भी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक राज्य में हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा कि आंदोलन से संबंधित सभी एफआईआर, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उन्हें रिहा किया जाएगा और भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया है।
CJP की लीगल टीम सक्रिय
CJP की कानूनी संपर्क अधिकारी रत्ना सिंह ने दावा किया कि संगठन की लीगल टीम असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 मुस्लिम समुदाय से हैं, और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट जैसे कठोर प्रावधान लगाए जाने की आशंका है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के पटना, सिवान और छपरा में पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। रत्ना सिंह ने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं तथा लगभग 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।
आंदोलन के बाद CJP के तीन बड़े कदम
आंदोलन समाप्त होने के बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों की सहायता के लिए कई नई पहल शुरू की हैं। संगठन ने घायल लोगों और कानूनी मामलों में फंसे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए जनता से आर्थिक सहयोग जुटाने हेतु एक वेबसाइट शुरू की है।
इसके अलावा देशभर में लीगल एड सेल बनाने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कानूनी सहायता के लिए ₹1 करोड़ देने का ऐलान किया है और प्रत्येक जिले के वकीलों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक साक्षी पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो और वीडियो अपलोड किए जा सकेंगे।
दिल्ली पुलिस का दावा: कई प्रदर्शनकारी आपराधिक मामलों में आरोपी
दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FCR) के जरिए आंदोलन में शामिल लोगों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार अब तक 2,873 लोगों का सत्यापन किया गया, जिनमें से 989 व्यक्तियों के खिलाफ पहले से हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामले दर्ज पाए गए।
पुलिस के मुताबिक सत्यापन में 101 लोगों पर हत्या, 62 पर हत्या के प्रयास, 284 पर लूट एवं डकैती, 229 पर आर्म्स एक्ट, 135 पर स्नैचिंग, 19 पर अपहरण तथा 67 लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज मिले हैं।
इसके अतिरिक्त 61 लोगों के खिलाफ बलात्कार, 25 पर महिलाओं से छेड़छाड़ तथा 6 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने का दावा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त कर दी गई है।
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