जेल में कैदी की संदिग्ध मौत: जेल अधीक्षक समेत अन्य की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धार जिला जेल में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे कैदी भेरूलाल मारू की संदिग्ध मौत के मामले में हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। जेल अधीक्षक राजाराम दांगी, डॉ. कमलेश कुमार सहित अन्य की ओर से न्यायिक जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
मामले में 27 फरवरी 2023 को भेरूलाल मारू की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद न्यायिक जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में कैदी के साथ मारपीट किए जाने और गंभीर चोटों को उसकी मौत से जोड़ते हुए जेल अधिकारियों, कर्मचारियों और डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।
तलाशी के दौरान मारपीट का आरोप
न्यायिक जांच में सामने आया कि जेल में तलाशी के दौरान कैदी के पास प्रतिबंधित सामग्री होने के संदेह में उसके साथ मारपीट की गई थी। इसमें उसे गंभीर चोटें आईं। जांच रिपोर्ट में इन चोटों को मौत का कारण माना गया। इसके बाद संबंधित जेल अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
जेल अधीक्षक और डॉक्टरों ने रिपोर्ट को दी चुनौती
न्यायिक जांच रिपोर्ट और एफआईआर को चुनौती देते हुए जेल अधीक्षक राजाराम दांगी, डॉ. कमलेश कुमार समेत अन्य ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि न्यायिक जांच रिपोर्ट में कानूनी खामियां हैं और उसके आधार पर दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए।
वहीं, मृतक कैदी के पिता बगदीराम की ओर से एडवोकेट आकाश राठी ने पक्ष रखा।
हाई कोर्ट ने कहा- जांच रोकना उचित नहीं
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई गंभीर कानूनी कमी, अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या मनमानी नहीं है, जिसके आधार पर रिपोर्ट को रद्द किया जा सके।
कोर्ट ने यह भी माना कि मामले में दर्ज एफआईआर हिरासत में हिंसा और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर हुई है। ऐसे मामलों में आपराधिक जांच को शुरुआती चरण में रोकना उचित नहीं होगा।
न्यायिक जांच रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगी कार्रवाई
हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
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