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हर बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं’: दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Khulasa First

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संवाददाता

11 अगस्त 2026, 10:39 pm
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हर बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं’

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 16 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन से जुड़ी याचिका का निराकरण करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम, 1971 की धारा 3(2)(ए) और 3(2)(बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में गर्भसमापन के लिए अलग से न्यायिक अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने 11 अगस्त 2026 को रिट पिटीशन नं . 32921/2026, एक्स माइनर बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश एवं अन्य में पारित किया। नाबालिग की पहचान गोपनीय रखते हुए उसे न्यायालय के आदेश में 'एक्स' के रूप में संबोधित किया गया है।

पिता के माध्यम से दायर हुई थी याचिका
मामले में नाबालिग के पिता की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका के अनुसार, 12 मई 2026 को नाबालिग के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने उसे बरामद किया। संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 जुलाई 2026 को उसे उसके माता-पिता की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

याचिका में प्रस्तुत 25 जुलाई 2026 की सोनोग्राफी जांच रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग करीब 15 सप्ताह 2 दिन की गर्भवती थी। याचिका में कहा गया कि गर्भावस्था दुष्कर्म की घटना से जुड़ी है और पीड़िता इसे जारी नहीं रखना चाहती। इसी आधार पर गर्भसमापन के लिए न्यायालय से अनुमति और आवश्यक निर्देश मांगे गए थे।

पूर्व के फैसले का भी दिया हवाला
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने खंडपीठ द्वारा स्वतः संज्ञान वाले मामले में मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में 20 फरवरी 2025 को दिए गए निर्णय का उल्लेख किया।

इस निर्णय में चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम की धारा 3(2)(ए) और 3(2)(बी) के तहत आने वाले मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। न्यायालय ने कहा था कि कानून में निर्धारित परिस्थितियों में गर्भसमापन के लिए अलग से न्यायिक कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

सभी अस्पतालों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश
उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को इस कानूनी स्थिति का संज्ञान लेने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को निर्देशित किया कि खंडपीठ के उक्त निर्णय की जानकारी प्रदेश के सभी संबंधित अस्पतालों, विशेष रूप से शासकीय अस्पतालों तक पहुंचाई जाए।

न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ऐसे मामलों में पीड़िताओं को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और कानून के अनुरूप समय पर आवश्यक चिकित्सकीय कार्रवाई की जा सके।

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