ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से छेड़छाड़ में भी जेल जा चुका अकील: नशे में अंधा कत्ल उगलने वाले ने किया चौकाने वाला खुलासा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून से बचने के लिए कितनी भी बार शहर बदल ले और कितने ही साल पुराने अपराध को अपने सीने में दफन रखे लेकिन कभी तो नशे में जुबां पूरा राज खोल देती है। ऐसा ही कुख्यात बदमाश अकील उर्फ नाइट्रा के साथ हुआ। नशे में अपने ही मुंह से 11 साल पुराने कत्ल की कहानी निकाल बैठा।
उसकी गिरफ्तारी पर ये भी खुलासा हुआ वह ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ में भी जेल की हवा खा चुका है। हालांकि तब गिरफ्तारी पर पुलिस ने सपने में भी नहीं सोचा था वह अपने सीने में एक नाबालिग की हत्या छिपाकर बैठा है। खजराना पुलिस ने उसके साथी आरिफ उर्फ नाइट्रा को भी गिरफ्तार किया है।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की पुलिसिंग में एआई, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सर्विलांस जांच के बड़े हथियार बन चुके हैं लेकिन खजराना पुलिस की इस कार्रवाई में वह पुराना पुलिसिया हथियार काम आया, जिसे आधुनिक तकनीक के शोर में अक्सर पीछे छूटा हुआ माना जाता है जमीनी मुखबिरी। अपराधी की बातचीत से निकली सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लिया, कड़ियां जोड़ीं और करीब 11 साल पुराने अंधेकत्ल तक पहुंच गई।
टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा शेख (30) निवासी दौलत बाग (खजराना) हाल मकाम रफीक नगर, गोंडी (मुंबई, महाराष्ट्र) और आरिफ उर्फ नाइट्रा (30) निवासी गोहर नगर (खजराना) हाल मकाम अहमद नगर आगर रोड (उज्जैन) है। 5वीं तक पढ़ा अकील पेंटर है।
वहीं, 7वीं तक पढ़ा आरिफ ऑटो रिक्शा चालक है। अकील जब जेल में था, तब बैरक में एक कैदी से विवाद हुआ था। इसी दौरान नशे की हालत में उसने उसे धमकाते हुए 2015 में लूट के लिए 17 वर्षीय कृष्णा की हत्या का जिक्र कर दिया था। अकील उर्फ नाइट्रा नया चेहरा नहीं है। पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका और जेल जा चुका है।
दिसंबर 2025 में भारत आई ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में जेल जा गया था। इससे पहले भी उसके खिलाफ इंदौर और उज्जैन के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, मारपीट और गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज रहे हैं। उसने आरिफ और साथी परवेज के साथ कृष्णा हत्याकांड को अंजाम दिया था। परवेज की मौत हो चुकी है।
पुलिस ने सिर्फ तकनीकी सुरागों के भरोसे न रहकर अपराधियों के बीच चल रही गतिविधियों और पुराने जमीनी सूचना तंत्र को भी सक्रिय रखा। इसी नेटवर्क ने वह जानकारी दी, जो वर्षों से पुलिस की पहुंच से बाहर थी।
लिफ्ट के बहाने ले गए थे, लूट कर रेता था गला
17 अप्रैल 2015 को खजराना बायपास के पास 17 वर्षीय कृष्णा का शव मिला था। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी अज्ञात रहे। अब हुई पूछताछ में सामने आया अकील, आरिफ और परवेज ने कृष्णा की मोटरसाइकिल से लिफ्ट ली थी। उसे बायपास के पास सुनसान मैदान में ले गए थे।
वहां उसके साथ नशा कर उसका सोने का लॉकेट, चांदी की चेन-पेंडल और नकदी लूट ली थी। कृष्णा ने विरोध किया तो अकील ने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया था। अत्यधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपियों ने वारदात के सबूत मिटा दिए थे।
मृतक की मोटरसाइकिल सहित अन्य साक्ष्यों को जलाया और छिपाया दिया था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। इसके बाद तीनों फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना से संबंधित सोने का लॉकेट, चांदी की चेन-पेंडल, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त कर ली है। दोनों को रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों, संभावित सहयोगियों और पुराने अपराधों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
अकील उर्फ नाइट्रा का रिकॉर्ड
थाना मल्हारगंज — अपराध क्रमांक 161/93, धारा 457, 380 भादंवि
थाना संयोगितागंज — अपराध क्रमांक 963/13, धारा 392 भादंवि
थाना खजराना — अपराध क्रमांक 477/13, धारा 457, 380 भादंवि
थाना खजराना — अपराध क्रमांक 509/13, धारा 457, 380 भादंवि
थाना एरोड्रम — अपराध क्रमांक 309/15, धारा 392, 34 भादंवि
थाना भैरवगढ़, उज्जैन अपराध क्रमांक 50/17, धारा 324, 506, 34 भादंवि
थाना भैरवगढ़, उज्जैन — अपराध क्रमांक 566/21, धारा 294, 323, 324 , 506, 34 भादंवि
थाना लसूड़िया — अपराध क्रमांक 1700/ 23, धारा 207, 323, 327, 34 भादंवि
थाना कनाडय़िा — अपराध क्रमांक 51/24, धारा 394 भादंवि
थाना खजराना — अपराध क्रमांक 95/24, धारा 394 भादंवि एवं 25 आर्म्स एक्ट
थाना खजराना — अपराध क्रमांक 105/24, धारा 397 भादंवि
थाना भंवरकुआ — अपराध क्रमांक 119/24, धारा 392, 394 भादंवि
थाना एमआईजी — अपराध क्रमांक 519/25, धारा 74, 78 बीएनएस
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई — सिलसिला क्रमांक 271/ 25, धारा 129 बीएनएसएस
आरिफ उर्फ नाइट्रा का रिकॉर्ड
थाना नरवर, उज्जैन — अपराध क्रमांक 70/15, धारा 394 भादंवि
थाना नरवर, उज्जैन — अपराध क्रमांक 68/15, धारा 394 भादंवि
थाना खजराना — अपराध क्रमांक 302/ 15, धारा 79 भादंवि
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