मशाल रैली निकालने का मामला: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सहित 7 नेता बरी; 5 साल बाद मिली क्लीन चिट
खुलासा फर्स्ट, इंदौर। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। लगभग पाँच साल तक चले एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कानूनी जीत हुई है। कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अ
Khulasa First
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। लगभग पाँच साल तक चले एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कानूनी जीत हुई है। कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया समेत सात कांग्रेस नेताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
यह मामला कोरोना काल में शहर में धारा 144 लागू रहने के दौरान, कांग्रेस नेताओं द्वारा निकाली गई 'मशाल रैली' से जुड़ा था। मामले की सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश देव कुमार की एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।
कांग्रेस नेताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट जय हार्डिया ने कोर्ट में पुलिस के पक्ष की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया। उन्होंने बताया कि साल 2020 में परदेशीपुरा थाने में सात नेताओं पर IPC की चार धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
हालाँकि, लंबी ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि न केवल प्रकरण क्रमांक ही सही ढंग से नहीं लिखा गया था, बल्कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए अनिवार्य मूल प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि धारा 188 के उल्लंघन पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कानूनन इसके लिए पहले एसडीएम (SDM) के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराना आवश्यक होता है।
पुलिस ने इस अनिवार्य मूल प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया और कई अन्य प्रक्रियागत गलतियाँ भी की। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों के पक्ष को भी पुख्ता नहीं माना।
इन सभी तथ्यों को गंभीरता से देखते हुए, माननीय कोर्ट ने सभी कांग्रेस नेताओं को निर्दोष करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। यह फैसला कांग्रेस नेताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
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