टीआई इंद्रमणि को फिर झटका अगली सुनवाई तक लाइन अटैच
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चंदन नगर थाने के तत्कालीन टीआई रहे इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लाइन अटैच आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी थाने में विवेचना करने पर लगी रोक भी जारी रहेगी।
मामला इंदौर निवासी अनवर हुसैन से जुड़ा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अनवर पर गरीबों को वितरित किए जाने वाले शासकीय राशन की कालाबाजारी के आरोप हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ-पत्र पेश कर बताया गया था कि अनवर के खिलाफ आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध भी शामिल बताए गए।
हालांकि बाद में यह सामने आया कि उल्लेखित आठ मामलों में से चार में अनवर का नाम ही नहीं था। इस गंभीर तथ्यात्मक चूक को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर माना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन टीआई इंद्रमणि पटेल और एडीसीपी दिशेष अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, जबकि पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे।
इंटरविनर की सुनवाई भी स्वीकार की
प्रकरण में इंदौर के अधिवक्ता असद अली वारसी ने इंटरविनर के रूप में पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि चंदन नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने का झूठा मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए इंटरविनर की सुनवाई भी स्वीकार की।
170 से ज्यादा मामलों में ‘पॉकेट गवाह’ का आरोप
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इंद्रमणि पटेल द्वारा दर्ज 170 से अधिक प्रकरणों में चुनिंदा लोगों को ही बार-बार गवाह बनाया गया, जिन्हें स्टॉक विटनेस या ‘पॉकेट गवाह’ कहा गया। इसके अलावा एक निर्दोष व्यक्ति को लगभग 30 घंटे तक हिरासत में रखने का भी मामला सामने आया । इन्हीं तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को पटेल को लाइन अटैच करते हुए किसी भी थाने में विवेचना करने पर रोक लगा दी थी।
10 मार्च को फिर होगी अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि 10 मार्च को अनवर हुसैन प्रकरण में इंद्रमणि पटेल और एडीसीपी दिशेष अग्रवाल से जुड़े मुद्दों पर अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को व्यापक प्रभाव वाला मानते हुए सभी पक्षों को मौखिक निर्देश दिए हैं कि वे यह सुझाव दें कि ‘पॉकेट गवाहों’ की प्रथा पर कैसे प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट 10 मार्च को कोई अहम रूलिंग दे सकता है।
संबंधित समाचार

तीन साल से स्पीड ब्रेकर का इंतजार कर रहे रहवासी:स्कूटी से गिरकर महिला घायल; कई बार शिकायत के बाद भी पूरी नहीं हुई मांग

3 फिटनेस क्लबों पर CGST विभाग की बड़ी कार्रवाई:1 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा

दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार:100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप; ऐसे लगाया लोगों को चूना

तेज रफ्तार एंबुलेंस ने दो कारों को मारी टक्कर:मची अफरा-तफरी; हादसे के बाद चालक फरार

‘महाकाल का जयकारा’ लगाकर भक्तों ने ग्रहण की महाप्रसादी

व्यापारिक जहाज पर हमला:इतने भारतीय घायल; 19 क्रू मेंबर थे सवार, हमले तुरंत रोकने की मांग

अब नपती के बाद फिर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर उठे सवाल:पटाखा बाजार पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया

बाधा हटाने पर विवाद 9 गिरफ्तार:मीडियाकर्मियों को कवरेज से रोका

देखिए वीडियो, सीईसी के इस्तीफे की मांग पर रातभर डटे युवा:हाथों में संविधान और महात्मा गांधी की तस्वीरें; भूख हड़ताल की तैयारी

तेज रफ्तार यात्री बस खेत में घुसी:एक की मौत; चार यात्री गंभीर घायल

क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के नाम पर लाखों की ठगी:बैंक अधिकारी बनकर महिला ने भेजा फर्जी ऐप; दो कार्ड से किए 3 ट्रांजेक्शन

गंदे पानी की बोतल लेकर जनसुनवाई में पहुंचे पार्षद:बोले- 6 महीने से परेशान हैं रहवासी; नेता प्रतिपक्ष बोलीं- भागीरथपुरा 2.0 नहीं होने देंगे

शेरेटन होटल के पीछे फैला गंदगी का साम्राज्य:ढाई लाख का जुर्माना ठोंका

बॉम्बे अस्पताल के बाहर ‘नकली साहबों' का राज ठोंक रहे लॉक:वैगन-आर का पहिया लॉक कर वसूले 500 रुपए

देखिए वीडियो, सीएम यूथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री के सामने पहुंचा रोबोट:हाथ मिलाया; फिर करने लगा कदमताल

दवा से ज्यादा साहब के दस्तखत की कीमत:लालफीताशाही में फंसी बीमित श्रमिकों की जिंदगी

विदेशी नंबर चलाता था बंटी नागर:आखिर कहां गया तीसरा मोबाइल

अनंत चतुर्दशी में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले 19 पुलिसकर्मी सम्मानित:कमिश्नर ने प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर बढ़ाया हौसला

डांसिंग कॉप पर लगाए गंभीर आरोप:मनचला बताकर चैटिंग का दावा; पत्नी बोली- पति कर रहे बदनाम

डीजे पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन:पूर्व अनुमति और साउंड मीटर से निगरानी हो
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!