हाई कोर्ट का सख्त आदेश: 14 जिलों में चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन
Khulasa First
संवाददाता

इंदौर में दो हादसों के बाद कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी को मैदान में उतरने के निर्देश
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मकर संक्रांति से ठीक पहले बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी 14 जिलों में चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, विक्रय, संग्रहण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इंदौर में लगातार 10 दिन के भीतर हुए दो गंभीर हादसों ने अदालत को झकझोर दिया, खुद संज्ञान लिया। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और बीके द्विवेदी की युगलपीठ ने संबंधित सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और एसपी को स्पष्ट व कठोर निर्देश दिए हैं कि आदेश सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर कड़क कार्रवाई के रूप में दिखना चाहिए।
कोर्ट ने साफ कहा कागजी खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, चाइनीज मांझा बेचा तो दुकान सील, स्टॉक जब्त और आरोपी सीधे कानून की गिरफ्त में। इंदौर में बीते दस दिन में चाइनीज मांझे से जुड़े दो हादसों के बाद 8 दिसंबर को हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शासन और पुलिस कमिश्नर से पूछा था कि प्रतिबंध के बावजूद सड़कों पर घातक मांझा कैसे बिक रहा है और अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही?
अदालत ने इस मामले में एक वरिष्ठ अभिभाषक को न्यायमित्र भी नियुक्त किया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने बताया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं और चाइनीज मांझा बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई का दावा किया गया।
इस पर न्यायमित्र ने कहा कि मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में शहरों में पतंगबाजी चरम पर रहती है, इसलिए मैदान में कठोरता और तगड़ी निगरानी अनिवार्य है।
कोर्ट ने सभी सुझावों को सुनने के बाद चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, संग्रहण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और एसपी को आदेश दिया कि यह कार्रवाई तुरंत और प्रभावी रूप में लागू हो, ताकि कोई हादसा दोबारा न हो।
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