जमानत के लिए काम नहीं आया कादरी का नया पैंतरा: कहा- भाजपा में नहीं गया तो झूठे केस में फंसा दिया; कोर्ट ने जमानत ठुकराई
खुलासा फर्स्ट, इंदौर। लव जिहाद के लिए फंडिंग के गंभीर आरोपों में जेल में बंद पूर्व पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में ऐसा तर्क दिया, जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। जमानत के लिए पेश आवेदन में का
Khulasa First
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लव जिहाद के लिए फंडिंग के गंभीर आरोपों में जेल में बंद पूर्व पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में ऐसा तर्क दिया, जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। जमानत के लिए पेश आवेदन में कादरी ने दावा किया कि उस पर भाजपा की सदस्यता लेने का दबाव बनाया गया, जब उसने इंकार किया तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उसके इन तर्कों को स्वीकार नहीं कर जमानत याचिका खारिज कर दी।
अनवर की ओर से पेश जमानत आवेदन में कहा गया कि वह 15-16 वर्षों तक पार्षद रहा और जेल में रहने से उसकी सामाजिक छवि धूमिल हो रही है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्तमान में राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण उस पर पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। जब उसने भाजपा की सदस्यता लेने से मना कर दिया तो इस झूठे केस में फंसा दिया, जबकि इस मामले से मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है।
शासन का कड़ा विरोध, कोर्ट ने नहीं मानी दलील
शासन पक्ष ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश यतेश शिशोदिया की अदालत ने कादरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। बताया गया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में कादरी को लव जिहाद फंडिंग का आरोपी बनाया गया है।
पिछले महीने ही छीना गया था पार्षद पद: नगर निगम के वार्ड-58 से पार्षद रहे अनवर कादरी को 5 नवंबर को ही पद से हटाया गया। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने आदेश जारी कर कादरी को आगामी पांच वर्षों तक किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कादरी के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने का भी खुलासा हुआ है।
महापौर की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई: कादरी पर गंभीर आरोप सामने आने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त से उसे पद से हटाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद निगम के विशेष सम्मेलन में सर्वसम्मति से उसे पार्षद पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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