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टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम सख्त: राजवाड़ा पर लगाई बकायादारों की नाम की लिस्ट; पूर्व पार्षद पर भी है लाखों का बकाया

खुलासा फर्स्ट, इंदौर। शहर में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम अब बेहद सख्त हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शहर के राजवाड़ा पर एक फ्लेक्स बोर्ड पर बकायादारों के नाम की लिस्ट चस्पा कर दी है। यह क

Khulasa First

संवाददाता

12 दिसंबर 2025, 11:42 पूर्वाह्न
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टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम सख्त

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम अब बेहद सख्त हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शहर के राजवाड़ा पर एक फ्लेक्स बोर्ड पर बकायादारों के नाम की लिस्ट चस्पा कर दी है।

यह कदम नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के सख्त निर्देशों पर की गई है, जानकारी के मुताबिक, बकायादारों को कई बार नोटिस दिए जा चुके है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पेमेंट जमा नहीं किया गया है।

यह लिस्ट खासकर जोन 3 के लगभग 60 से 65 बड़े बकायादारों की है। इन सभी लोगों को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस भेजे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए जोन 3 के एआरओ अनिल निकम ने बताया कि यह सूची वार्ड 56, 57 और 58 के उन निवासियों की है जिन पर टैक्स बकाया है।

लोक अदालत का फायदा दिलाना
नगर निगम द्वारा उठाए गए इस कदम का मतलब बकायादारों को यह संदेश देना है कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकर संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज में मिलने वाली भारी छूट का लाभ उठा सके।

कुर्की-जब्ती की चेतावनी
जोन 3 के जोनल अधिकारी राज ठाकुर ने इस मुहिम को 'नई पहल' करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लिस्ट उन लोगों की है जिन्होंने करीब 5 सालों से अपना टैक्स नहीं भरा है। यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है। अगर नेशनल लोक अदालत में बकायादार टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो नगर निगम आगामी समय में कुर्की-जब्ती की कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

अनवर डकैत का नाम भी है शामिल
लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम भी शामिल हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इनमें पूर्व पार्षद अनवर कादरी और उनकी पत्नी जुलेखा बी का नाम भी है, जिन पर 3 लाख 66 हजार 622 रुपए का भारी भरकम टैक्स बकाया है।

नागरिकों के लिए बड़ा मौका
हालांकि, खबर यह भी है कि सूची सार्वजनिक होने के बाद कुछ बकायादारों ने तत्काल प्रभाव से चेक जमा करवा दिए हैं और नाम हटाने का अनुरोध किया है। 13 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत टैक्स डिफाल्टरों के लिए अपनी देनदारी खत्म करने का एक सुनहरा मौका है। 

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