गवाह पार्षद पुत्र को धमकाने चाकू लेकर पहुंचा जिहादी: शाही सवारी थूक कांड के आरोपी की दादागीरी
बोला- उज्जैन वाले केस में गवाही से नहीं पलटा तो जान से मार डालूंगा खुलासा फर्स्ट, इंदौर । उज्जैन में बहुचर्चित शाही सवारी थूक कांड के आरोपी अब गवाह पर दबाव बनाने इंदौर तक आ पहुंचे। आरोपियों में से एक...
Khulasa First
संवाददाता

बोला- उज्जैन वाले केस में गवाही से नहीं पलटा तो जान से मार डालूंगा
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
उज्जैन में बहुचर्चित शाही सवारी थूक कांड के आरोपी अब गवाह पर दबाव बनाने इंदौर तक आ पहुंचे। आरोपियों में से एक ने पहले गवाह पार्षद पुत्र को फोन कर धमकाया, फिर बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित पार्षद के कार्यालय पर आ धमका और चाकू के दम पर तोड़फोड़ करते हुए उपस्थित कर्मचारियों व महिलाओं को धमकाया। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक पार्षद संध्या जायसवाल के पुत्र भगत सिंह नगर निवासी मासूम जायसवाल (30) उक्त मामले में गवाह हैं। उन्होंने पुलिस को की शिकायत में बताया कि 20 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 11.15 बजे उज्जैन निवासी शाहरुख उर्फ जलील ने फोन कर गालीगलौज करते हुए खुलेआम धमकी दी। आरोपी ने कहा कि घर से बाहर निकलकर दिखाओ, औकात दिखा दूंगा।
इसके बाद दोपहर करीब 1.55 बजे आरोपी शाहरुख उर्फ जलील अपने चार साथियों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर कार्यालय पहुंच गया। अपने एक साथी के साथ हाथ में चाकू लेकर कार्यालय में घुसा। दरवाजे को लात मारकर तोड़ा और भीतर बैठी जनता व कर्मचारियों को धमकी दी कि उज्जैन वाले केस में गवाही से नहीं पलटे तो जान से मार दूंगा।
उस समय कार्यालय में मजदूर डायरी, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे कार्य चल रहे थे और कई महिलाएं भी मौजूद थीं। दरवाजा टूटने और धक्का-मुक्की के दौरान पास बैठी अनीता बाई, मीरा और पार्वती निवासी नरवल कांकड़ को हाथ व शरीर पर चोटें आईं।
फरियादी की शिकायत पर बाणगंगा थाना पुलिस ने शाहरुख उर्फ जलील पिता सलीम, निवासी नजरपुर, उज्जैन तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 333, 296, 115(2), 351(3), 232(1), 324(4), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक अलग-अलग टीमें उज्जैन सहित इंदौर के खजराना, आजाद नगर और चंदन नगर इलाके में जिहादी प्रवृत्ति के शाहरुख उर्फ जलील की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
मैं ही बचा हूं मामले में आखिरी गवाहमासूम जायसवाल ने खुलासा फर्स्ट को बताया महाकाल की शाही सवारी में हुई घटना को लेकर मैं ही आखिरी गवाह हूं। दो गवाह पलट चुके हैं। शाहरुख पहले बाणगंगा थाना क्षेत्र में ही रहता था। उस पर मारपीट, चोरी, धर्म परिवर्तन सहित कब्जे के कई केस दर्ज हैं।
वह हिंदू परिवार को बाणगंगा क्षेत्र से पलायन करने पर मजबूर कर चुका है। तब परेशान रहवासियों ने हिंदू संगठन का सहारा लिया था, जिसके चलते उसे अच्छा सबक सिखाया गया। तब वह उज्जैन भाग गया था और वहां नजरपुर इलाके में रह रहा है।
उज्जैन के लोगों के टच में आने के कारण वह गवाही से पलटने के लिए मुझ पर दबाव बना रहा है। मैंने गवाही से पलटने से मना कर दिया तो पहले उसने फोन पर, फिर साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर ऑफिस में तोड़फोड़ कर मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
शराबखोरी करते हुए डाली सोशल मीडिया पर रील: घटना के बाद शाहरुख उर्फ जलील पिता सलीम मुस्लमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट soyam_sharukh_maya पर एक रील स्टोरी पर पोस्ट की है, जिसमें वह और उसके 4-5 साथी शराब, बियर और सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। इस तरह आरोपी खुलेराम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी, रील डालकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं।
यह था पूरा मामला
2023 में उज्जैन के टंकी चौराहा के पास भगवान महाकाल की शाही सवारी के दौरान एक इमारत की छत से कुछ लोगों ने थूका। सवारी में शामिल इंदौर निवासी सावन की शिकायत पर खाराकुआं पुलिस ने दो नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर और अदनान मंसूरी को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों पर धारा 295ए, 153ए, 296, 505 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने अदनान के कथित अवैध निर्माण पर कार्रवाई की।\ 19 जुलाई 2023 को उज्जैन नगर निगम और पुलिस जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और ढोल-नगाड़ों के बीच उसके घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई काफी विवादों में रही। वहीं महाकाल सवारी थूक कांड को लेकर जनवरी 2024 में सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला मोड़ आया। शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी अपने बयानों से मुकर गए। इसके चलते इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद एकमात्र वयस्क आरोपी अदनान मंसूरी को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा पहचान परेड नहीं हुई, आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और ट्रायल में समय लगेगा। 75 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अदनान को जमानत दी गई थी।
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