गब्बर चिकना छह महीने तक रोजाना चढ़ेगा थाने की सीढ़ियां: पुलिस कमिश्नर ने पांच को जिलाबदर; तो नौ को थाना हाजिरी के लिए किया पाबंद
खुलासा फर्स्ट, इंदौर । पुलिस कमिश्नर ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 14 शातिर बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इनमें से पांच को जिलाबदर, नौ को एक निर्धारित अवधि तक थाना हाजरी के लिए पा
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संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पुलिस कमिश्नर ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 14 शातिर बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इनमें से पांच को जिलाबदर, नौ को एक निर्धारित अवधि तक थाना हाजरी के लिए पाबंद किया है। इन सभी बदमाशों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में पहले से कई केस दर्ज हैं।
आरिफ उर्फ काट डालू पिता अजीम बेग निवासी जल्ला कॉलोनी (खजराना), दिलीप पिता सुखलाल बकावले निवासी सुंदर नगर (एमआईजी), राजा उर्फ कचोरी पिता देवप्रकाश श्रीवास निवासी नंदा नगर (परदेशीपुरा), कान्हा उर्फ मोहित पिता राजेश जरिया निवासी आशीष नगर (तेजाजी नगर) और रोहन उर्फ पॉपकॉर्न पिता किशन कदम निवासी टापू नगर (परदेशीपुरा) को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया है।
वहीं, गोलू उर्फ गुलरेज पिता युसुफ खान निवासी आजाद नगर, रोहित उर्फ कालू पिता कमलेश यादव निवासी गोविंद नगर खारचा (बाणगंगा), सागर उर्फ छोटू पिता रंजीत परदेशी निवासी इंद्रा आवास (गांधी नगर), मोहक उर्फ मोनू पिता अरुणेश चंद्र शुक्ला निवासी स्कीम 78 (लसड़िया) को एक-एक साल तक तो गोलू उर्फ अकबर पिता दिलावर निवासी तंजीम नगर (खजराना), गब्बर उर्फ राजेश चिकना पिता लल्ला सोनकर निवासी जबरन कालोनी, लाल उर्फ रंजन पिता रामस्वरूप शर्मा निवासी वैद्य ख्यालीराम का बगीचा (छत्रीपुरा), विजय उर्फ राजू पिता मुरलीधर मराठा निवासी शांति नगर (खजराना) और अजीजुद्दीन पिता सलीमुद्दीन निवासी मल्हारगंज को छह-छह माह के लिए अपने-अपने संबंधित थानों पर हाजिरी देने के लिए पाबंद किया है।
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