दूषित पानी से मौत का मामला: हाई कोर्ट ने 2 जनवरी तक तलब की स्टेटस रिपोर्ट
खुलासा फर्स्ट, इंदौर। दूषित पानी पीने से 9 लोगों की मौत के गंभीर मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार स
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संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दूषित पानी पीने से 9 लोगों की मौत के गंभीर मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दोषी अधिकारियों पर आपराधिक केस की मांग
जनहित याचिकाओं में इस पूरे मामले को प्रशासन की घोर लापरवाही बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
एक जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी द्वारा दायर की गई है, जबकि दूसरी याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव और करण बैरागी के माध्यम से दाखिल की है।
अर्जेंट सुनवाई की गई थी मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य न्यायाधीश से मामले की तत्काल (अर्जेंट) सुनवाई की गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया कि यह मामला सीधे तौर पर आम नागरिकों की जान से जुड़ा है और इसमें हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाना आवश्यक है।
पीड़ितों के मुफ्त इलाज के निर्देश
शीतकालीन डिविजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से न सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट मांगी, बल्कि यह भी निर्देश दिए कि दूषित पानी से प्रभावित सभी मरीजों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया जाए।
एडवोकेट रितेश इनानी और मनीष यादव ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।
मौतों और बीमारों की संख्या ने बढ़ाई चिंता
उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं और विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं।
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