भाट समाज में आर्थिक अनियमितताओं का आरोप: पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज
समाज के धन के गबन, अवैध वसूली और हिसाब न देने की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस की कार्रवाई खुलासा फर्स्ट, इंदौर । श्री ब्रह्मभट्ट क्षत्रिय भाट समाज, इंदौर के समाजजन ने संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष अरुण मु
Khulasa First
संवाददाता

समाज के धन के गबन, अवैध वसूली और हिसाब न देने की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस की कार्रवाई
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
श्री ब्रह्मभट्ट क्षत्रिय भाट समाज, इंदौर के समाजजन ने संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष अरुण मुन्ना चौहान पर अवैध वसूली, समाज की धनराशि के गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए थाना रावजी बाजार में लिखित शिकायत की। शिकायत की आमद PSRB/58/SPP/11/07/25 पर दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक को सौंप दी गई है।
जांच के दौरान समाजजन रघुवीर सिंह कछवाह, उमेश गौड़, असलम शाह, विकास सोनोने, राजेश खिच्ची, कैलाश चौहान, चेतन बागौरा, मनीष गेहलोद के बयान दर्ज किए गए।
शिकायत के साथ समाज की कमेटी से जुड़े दस्तावेज, रसीदें, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, नकद लेन-देन की पर्चियां, कार्यक्रमों से जुड़े फोटो व अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए।
ये आरोप लगे
अध्यक्ष रहते हुए अरुण मुन्ना चौहान ने धार्मिक कार्यक्रमों (भागवत, नवरात्रि आदि) में आए लाखों रुपये के चंदे का हिसाब नहीं दिया। समाज की धर्मशाला और दुकानों का किराया समिति के खाते में जमा न कर अपने व्यक्तिगत खाते में प्राप्त किया। बिजली बिल के लिए समाज से राशि वसूलने के बाद भी बिल जमा नहीं किया गया, जिससे ₹3,63,521 का बकाया बना।
समाज के बर्तनों व संपत्ति से होने वाली आय का भी कोई लेखा-जोखा नहीं दिया गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी स्वयं को अध्यक्ष बताकर चंदा उगाही जारी रखी। समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा हिसाब मांगे जाने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी।
जांच में सामने आए तथ्य
पुलिस जांच में पाया गया कि समाज की समिति पंजीकृत है तथा उसका एसबीआई बैंक खाता संचालित है, लेकिन आरोपी द्वारा समाज की आय को अपने निजी खाते में लिया जा रहा था। कार्यकारिणी के त्यागपत्र दे देने के बाद भी आरोपी ने नई समिति नहीं बनाई और मनमाने तरीके से समाज का संचालन कर आर्थिक अनियमितताएं की।
आरोपी को कठोर दंड दिया जाए
उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के कथनों और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा समाज की धनराशि का गबन और अमानत में खयानत करना प्रमाणित पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति उपरांत अरुण मुन्ना चौहान के विरुद्ध धारा 316(4) बीएनएस 23 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई। समाजजन ने मांग की है कि आरोपी को कठोर दंड दिया जाए और समाज को उसकी अवैध गतिविधियों से मुक्ति मिले।
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