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3409 जब्त घी के 7 नमूने फेल, तीन फर्मों के लाइसेंस निलंबित: गजक और चिक्की का निर्माण गंदगी में करने वालों को दिया नोटिस

खुलासा फर्स्ट, इंदौर । खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 29 अक्टूबर को पालदा की एक दुकान से नकली की आशंका में जब्त 3409 घी के लिए गए 10 नमूनों में से 7 फेल हो गए हैं, 3 की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद कल

Khulasa First

संवाददाता

14 दिसंबर 2025, 9:06 पूर्वाह्न
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3409 जब्त घी के 7 नमूने फेल, तीन फर्मों के लाइसेंस निलंबित

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 29 अक्टूबर को पालदा की एक दुकान से नकली की आशंका में जब्त 3409 घी के लिए गए 10 नमूनों में से 7 फेल हो गए हैं, 3 की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर यहां संचालित तीनों फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी है।

प्रभारी मनीष स्वामी ने बताया कि टीम ने पालदा स्थित श्रीराम मिल्क फूड डेरी इंडस्ट्रीज और इसी परिसर मे संचालित दो अन्य फर्मों पर छापा मारा था और विभिन्न ब्रांड एवं पैकिंग के घी के 10 नमूने लिए थे। नकली की आशंका में 3409 किलो घी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, जब्त किया था।

नमूनों को भोपाल की लैब में भेजा गया था जहां से 7 की रिपोर्ट में दूषित पाए गए । 3 की रिपोर्ट आना बाकी है। ये नमूने एसआरएमआई मदर चॉइस गाय का घी के नाम से बेचे जा रहे पैकिंग डिब्बों से लिए गए थे। 5 पैरामीटर पर इनमें से 7 नमूने अवमानक पाए गए हैं।

तीनों लाइसेंस में परिसर का आगमन और निर्गम एक ही- इसी परिसर में श्रीराम मिल्क फूड डेरी इंडस्ट्रीज, एसआरएमआई राम मिल्क फूड एंड डेरी इंडस्ट्रीज तथा एसआरएमआई मिल्क फूड डेरी इंडस्ट्रीज नामक फर्में संचालित की जा रही थीं।

अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं, लेकिन तीनों लाइसेंस में परिसर का आगमन एवं निर्गम एक ही है। घी निर्माण/पैकिंग के लिए मशीनरी अलग-अलग नहीं है।

तीनों लाइसेंस के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण एक ही जगह पर एक साथ किया जाता है। सभी फर्म का लेन-देन नरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एक फर्म मे किसी अन्य व्यक्ति को फर्म प्रोपराइटर दर्शाया गया है, किंतु उसके नाम पर कोई लेन-देन आदि नहीं मिला।

इसका मतलब ये है कि वो फर्जी नाम है। उक्त फर्म में निर्मित मदर चॉइस घी मिलावटी पाए जाने पर इंदौर, देवास, धार, हरदा मे दायर प्रकरणों के निर्णय में दोषसिद्धि घोषित किए गए हैं एवं अर्थदंड भी किया गया है।

उज्जैन जिले में 2, मंदसौर जिले में 1 प्रकरण, साथ ही राजस्थान मे भी केस चलने की खबर मिली है। स्वामी ने बताया कि तीनों फर्मों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अब यह मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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