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कलेक्टर ने किया 3 पटवारी को सस्पेंड: करोड़ों की सरकारी जमीन को कर दिया था निजी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर। करोड़ों की सरकारी जमीन को गलत तरीके से निजी नाम पर दर्ज किए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में राजस्व दस्तावेजों में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी सामने आने पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्म

Khulasa First

संवाददाता

04 दिसंबर 2025, 12:41 अपराह्न
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कलेक्टर ने किया 3 पटवारी को सस्पेंड

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों की सरकारी जमीन को गलत तरीके से निजी नाम पर दर्ज किए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में राजस्व दस्तावेजों में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी सामने आने पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तीन पटवारियों आशीष कटारे, अनिता चौहान और मेघा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय देपालपुर रखा गया है।

खुलासा कैसे हुआ
ग्राम सांतेर (रसलपुरा) की जिस जमीन पर गड़बड़ी पकड़ी गई है, वह सर्वे नंबर 68/1 और 69/1 से संबंधित है। यह जमीन 24.55 एकड़ क्षेत्र में फैली उस सरकारी भूमि का हिस्सा है जिसे 1902 में मिशनरी स्कूल के पास स्थित बताया गया था।
अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट के आदेश से यह पूरी जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई थी।

फिर भी, यहां से करीब ढाई बीघा जमीन को मांगलीला पिता राजाराम के नाम चढ़ाकर निजी कर दिया गया। इतना ही नहीं, जनवरी 2025 में इसका डीम्ड डायवर्सन भी कर दिया गया — यानी जमीन को निजी उपयोग के लिए मान्य मान लिया गया।

गड़बड़ी की परतें ऐसे खुलीं
मसीह समुदाय ने इस भूमि पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने उन्हें सिविल कोर्ट में वाद दायर करने को कहा।

जब सिविल कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत हुए, तब खुलासा हुआ कि सरकारी घोषित जमीन का एक हिस्सा निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया है।

इसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। शिकायत कलेक्टर तक पहुंचने पर प्रारंभिक जांच हुई और दस्तावेजों में गंभीर अनियमितता की पुष्टि के बाद तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया।

कलेक्टर का आदेश
जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया कि
राजस्व रिकार्डों की जांच में लापरवाही हुई।
जमीन को निजी नाम पर दर्ज करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।
दस्तावेजों की जांच और सत्यापन में गंभीर चूक की गई
इन्हीं कारणों से तीनों पटवारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया।

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