2 दिसंबर तक और खुले में सांस ले सकेंगे हमलावर: मामला वरिष्ठ पत्रकार के स्पोर्ट्स टीचर बेटों पर हमले का
सुनवाई पर एसडीएम के न मिलने पर दी अगली तारीख खुलासा फर्स्ट, इंदौर । पिछले महीने बाउंड ओवर अवधि में महू के वरिष्ठ पत्रकार के स्पोर्ट्स टीचर बेटों पर हमला करने वाले ड्रग्स तस्कर के बेटे थोड़े दिन और खुल
Khulasa First
संवाददाता

सुनवाई पर एसडीएम के न मिलने पर दी अगली तारीख
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पिछले महीने बाउंड ओवर अवधि में महू के वरिष्ठ पत्रकार के स्पोर्ट्स टीचर बेटों पर हमला करने वाले ड्रग्स तस्कर के बेटे थोड़े दिन और खुली हवा में सांस ले पाएंगे। बताते हैं कि एसडीएम ने आरोपियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन खुद निर्धारित तारीख पर अपने कार्यालय में नहीं थे। इसके चलतेे आरोपियों को 2 दिसंबर की तारीख दी गई है। संभवत: इस दिन आरोपियों को बाउंड ओवर अवधि में अपराध करने के चलते बची हुई अवधि के लिए जेल भेज दिया जाएगा।
22 अक्टूबर की रात तेलीखेड़ा (महू) के वरिष्ठ पत्रकार विनय स्वामी के बेटे अंकित स्वामी और आकाश स्वामी पर महू के कुख्यात ड्रग्स तस्कर मुकेश चटपटी के बेटों ने हमला किया था। महू पुलिस ने मामले में तनिष्क उर्फ स्वयं वर्मा निवासी राज मोहल्ला (महू), अभिषेक उर्फ अम्मू निवासी भोई मोहल्ला (महू), ऋषभ वर्मा और डॉक्टर कुलदीप वर्मा पर केस दर्ज किया था।
डॉक्टर कुलदीप को छोड़कर तीनों को जेल भेजा था, बाद में खुलासा हुआ था कि आदतन अपराधी स्वयं उर्फ तनिष्क को 2 मई और अभिषेक उर्फ अम्मू को 20 जून को एक-एक साल के लिए 25-25 हजार रुपए से बाउंड ओवर किया था। बावजूद इसके स्वयं उर्फ तनिष्क छह महीने तो अभिषेक उर्फ अम्मू चार महीने में ही अपराध कर बैठा।
महू एसडीएम ने दोनों को नोटिस जारी कर 20 नवंबर को अपनी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब दोनों को नई तारीख 2 दिसंबर दी है।
आदतन अपराधी, लेकिन गुंडा लिस्ट में शामिल क्यों नहीं कर रही पुलिस?
तनिष्क उर्फ स्वयं और अभिषेक उर्फ अम्मू ने नई उम्र के युवकों को नशे की लत लगा रखी है। उनके जरिए ड्रग्स सप्लाई करते हैं। शंका है कि आरोपियों के कारण यहां कोई अनहोनी न हो जाए। अभिषेक उर्फ अम्मू पर धारा 323 ,294 ,506 आईपीसी (अपराध क्रमांक 176/21), धारा 323,294,506 आईपीसी (अपराध क्रमांक 390/2024), 323,294,506 आईपीसी (अपराध क्रमांक 250/2021) और 486/2025 में भी एक मामला दर्ज हुआ है।
वहीं, आरोपी तनिष्क उर्फ स्वयं वर्मा पर लड़ाई झगड़े का (अपराध क्रमांक 701/2024), धारा 191(2), 190, 326 (एफ), 324(4) बीएनएस (दंगे का अपरा) (अपराध क्रमांक 144/2025), धारा 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस (अपराध क्रमांक 523/2025) दर्ज है।
आरोपियों को करेंगे सूचीबद्ध
मैं मामले को दिखवाता हूं। बांड ओवर के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का रिकॉर्ड निकलवाकर सूचीबद्ध किया जाएगा। -रूपेश द्विवेदी, एडिशनल एसपी, देहात
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