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जश्न होगा, मनमानी नहीं चलेगी, नियम तोड़े तो सीधे सीलिंग: थर्टी फर्स्ट पर पुलिस का रेड अलर्ट

खुलासा फर्स्ट, इंदौर । नए साल की रात में जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 31 दिसंबर को शहर में जश्न तो होगा, लेकिन मनमानी की बिल्कुल इजाजत नहीं रहेगी। नियम टूटे तो सीधे...

Khulasa First

संवाददाता

25 दिसंबर 2025, 10:11 पूर्वाह्न
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जश्न होगा, मनमानी नहीं चलेगी, नियम तोड़े तो सीधे सीलिंग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
नए साल की रात में जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 31 दिसंबर को शहर में जश्न तो होगा, लेकिन मनमानी की बिल्कुल इजाजत नहीं रहेगी। नियम टूटे तो सीधे सीलिंग, लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक कार्रवाई तय है।

सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और ध्वनि सीमा को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को फुल एक्शन मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें विजय नगर, बायपास और अन्य क्षेत्रों के करीब 150 होटल, बार-पब, फार्म हाउस और मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर दो टूक चेतावनी दी गई है कि 31 दिसंबर की रात क्या करना है और क्या नहीं।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि हर संचालक को वैध लाइसेंस, परमिट और अनुमति पत्र परिसर में प्रदर्शित करना होंगे। तय समय सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा और शराब परोसने में आबकारी नियमों की एक-एक शर्त लागू होगी।

एंट्री गेट से सीसीटीवी तक फुल सिक्योरिटी
31 दिसंबर की रात हर गेस्ट की आईडी जांच अनिवार्य होगी।आईडी की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। एंट्री गेट पर सख्त बैग चेकिंग के साथ सीसीटीवी चालू और रिकॉर्डिंग सुरक्षित होगी। प्रशिक्षित बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे। बंद परिसर में पटाखों और पायरो तकनीक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

गेस्ट संख्या के अनुसार 10% महिला-पुरुष वॉलेंटियर्स की तैनाती होगी। क्षमता से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं होगी। नशे में वाहन चलाने वालों को रोका जाएगा, कैब सुविधा देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस
महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई, महिला सुरक्षाकर्मी की अनिवार्य तैनाती और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना जरूरी किया गया है। किसी भी तरह की अशोभनीय हरकत पर तत्काल हस्तक्षेप होगा। बिना अनुमति डीजे, लाइव म्यूजिक, डांस शो पूरी तरह प्रतिबंधित। नाबालिगों को शराब या एंट्री देना गंभीर अपराध माना जाएगा।

तेज आवाज, अश्लील नृत्य, हुड़दंग, झगड़ा एक भी चूक भारी पड़ेगी। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी आयोजक और प्रबंधक की होगी। नियम तोड़ते पकड़े गए तो सीधे सीलिंग, लाइसेंस रद्द, जुर्माना और केस दर्ज किया जाएगा।

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