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हाईकोर्ट का जज बनकर महिला से दुष्कर्म: एक साल तक लॉ स्टूडेंट ने किया; 15 लड़कियों को दे चुका है धोखा

खुलासा फर्स्ट, खंडवा। सोशल मीडिया फ्रॉड और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक 30 वर्षीय महिला सोशल मीडिया पर बने रिश्ते में फंस गई। शादी का किया झूठा वादा आरोपी ने खुद को राजस्थान हाईकोर्ट...

Khulasa First

संवाददाता

23 दिसंबर 2025, 3:02 pm
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हाईकोर्ट का जज बनकर महिला से दुष्कर्म

खुलासा फर्स्ट, खंडवा।
सोशल मीडिया फ्रॉड और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक 30 वर्षीय महिला सोशल मीडिया पर बने रिश्ते में फंस गई।

शादी का किया झूठा वादा
आरोपी ने खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं और शादी का झूठा वादा कर करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

आरोपी निकला लॉ स्टूडेंट
जब महिला को सच्चाई पता चली कि आरोपी कोई जज नहीं बल्कि उदयपुर का रहने वाला एक लॉ स्टूडेंट है, तो उसने साहस दिखाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

फर्जी पहचान से बना भरोसा
पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए उदयपुर निवासी जयकिशन (29) से हुई थी। आरोपी ने अपनी प्रोफाइल और बातचीत के दौरान खुद को राजस्थान हाईकोर्ट में पदस्थ जज बताया।

प्रभावशाली पद और मीठी बातों के चलते महिला उस पर भरोसा करने लगी और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया।

खंडवा आता-जाता रहा आरोपी
रिलेशनशिप के दौरान आरोपी लगातार खंडवा आता-जाता रहा। उसने महिला को जल्द शादी करने का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा। बाद में जब महिला को उसकी असली पहचान का पता चला, तो वह पूरी तरह टूट गई और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत पर खंडवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है।

15 से ज्यादा लड़कियां बनीं शिकार
पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी सीरियल फ्रॉड है और राजस्थान में भी सोशल मीडिया के जरिए 15 से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसा चुका है।

नौकरी का भी देता था झांसा
कभी खुद को बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी का झांसा देता था, तो कभी शादी का वादा कर उनका शोषण करता था। सामाजिक बदनामी के डर से अब तक कोई भी पीड़िता सामने नहीं आई थी।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

दुष्कर्म (BNS धारा 69)
शादी का झूठा वादा कर बनाए गए संबंधों को कानून में सहमति नहीं माना जाता। इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

जबरन वसूली (BNS धारा 308)
आरोपी द्वारा डराकर पैसों की मांग किए जाने के सबूत मिले हैं।

धमकी देना (BNS धारा 351)
व्हाट्सएप व डिजिटल माध्यमों से जान से मारने और बदनाम करने की धमकियां।

मारपीट (BNS धारा 115-2)
रिश्ते के दौरान महिला के साथ शारीरिक हिंसा।

रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस
खंडवा पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से जुड़े सभी डिजिटल और सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगाल रही है। उसकी पूरी प्रोफाइल राजस्थान पुलिस के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि अन्य पीड़ितों को न्याय मिल सके।

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