कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से झटका: जीत को चुनौती देने वाली याचिका नहीं होगी खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रीवा।
सेमरिया विधानसभा सीट से महज 637 वोटों से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की विधायकी अब कानूनी जांच के दायरे में आ गई है।
याचिका को खारिज करने से किया इनकार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है और मामले को ट्रायल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने माने आरोप गंभीर
जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं और इनकी विस्तृत सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
भाजपा प्रत्याशी ने दी थी चुनौती
यह याचिका भाजपा उम्मीदवार कृष्णपति त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। 2023 विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा को 56,024 वोट मिले थे, जबकि त्रिपाठी को 55,387 वोट प्राप्त हुए थे।
शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप
याचिका में सबसे गंभीर आरोप नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र (फॉर्म-26) को लेकर है। आरोप है कि विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाते हुए “Not Applicable” लिखा।
याचिकाकर्ता ने RTI के जरिए 9 मामलों का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह आरोप सिद्ध होते हैं, तो इसे “भ्रष्ट आचरण” माना जा सकता है।
लोन और आय संबंधी जानकारी पर भी सवाल
मामले में ICICI Bank से लिए गए कथित लोन को छिपाने का आरोप भी लगाया गया है। दावा है कि करीब 23 लाख का लोन बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गया था, जिसे हलफनामे में नहीं दिखाया गया।
हालांकि, बचाव पक्ष का कहना है कि यह लोन व्यक्तिगत नहीं बल्कि कंपनी से जुड़ा था और वे 2008 में उस कंपनी से अलग हो चुके थे। कोर्ट ने इस बिंदु को भी जांच योग्य माना है।
अन्य आरोप भी जांच के दायरे में
याचिका में आय के स्रोत की अधूरी जानकारी, कंपनी का स्पष्ट विवरण न देना और सरकारी विभागों से जुड़े कथित अनुबंध जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये सभी पहलू चुनाव की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं।
अब क्या होगा?
अब इस मामले में ट्रायल के दौरान सभी साक्ष्यों और आरोपों की विस्तार से जांच होगी। यदि आरोप साबित होते हैं, तो विधायक की सदस्यता रद्द होने तक की स्थिति बन सकती है।
महज 637 वोट से मिली जीत अब अदालत की कसौटी पर है, जिससे आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।
संबंधित समाचार

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म:पति-बच्चे छत पर सो रहे थे; धमकी देकर आरोपी हुआ फरार

अब यहां शुरू हुई E85 फ्यूल की बिक्री:पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता; लेकिन हर गाड़ी में नहीं भरवा सकते

वीडियो देखिये, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई:अवैध शराब के साथ दो युवक गिरफ्तार; वाहन भी जब्त

वीडियो देखिये, पुलिस की बड़ी कार्रवाई:गैस टंकी चोर गिरोह का खुलासा; हिस्ट्रीशीटर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

भारत में लॉन्च हुआ WhatsApp Plus:इतने रुपए महीने में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

भीषण हादसा:टैंकर से टकराई पानी की बोतलों से भरी आयशर; क्लीनर की मौके पर मौत

शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ नायडू का तबादला:कोर्ट में जीत और राजनीतिक पहुंच से डरी सरकार

भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई:अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

हाईवे पर हादसा:ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराई कार; बैतूल के अधिकारी की मौत

वीडियो देखिये, धर्मनगरी पहुंचे पहुंचे केंद्रीय मंत्री:राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में होंगे शामिल; मुख्यमंत्री ने की अगवानी

गार्डन और सरकारी जमीन पर तान दिए अवैध बंगले:कनाड़िया रोड पर भूमाफिया की मनमानी; निगम की सख्ती के बाद कॉलोनियां अवैध घोषित

शहर को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात:रोबोट चौराहे से रेडिसन तक बनेगा फ्लाईओवर; आईडीए की स्कीमों में फंसे प्लॉटधारकों को भी जल्द राहत के संकेत

साइबर ठगी की रकम से खरीदे सोने के सिक्के:तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार; चार ज्वेलर्स से की खरीदारी

एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार:शौक पूरा करने बने नशे के सौदागर; नकदी भी बरामद

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बनेगा विश्व कीर्तिमान, होगा आयोजन:योग अलंकरण से करेंगे सम्मानित

वीडियो देखिये, राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर भावभीनी विदाई:राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री ने किया स्वागत

विकास कार्यों को रफ्तार:8100 प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी; नगर निगम की अहम बैठक, सिनेमाघरों के विज्ञापन से बढ़ेगी की आय, काॅलोनियों के टैक्स रेट में राहत

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का कल किया जाएगा भूमिपूजन:मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शिलान्यास

24 घंटे में बदली ट्रांसफर लिस्ट:46 में से 24 तबादले रद्द; फैसले पर उठे सवाल

मानहानि प्रकरण में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस:इस दिन होगी अगली सुनवाई; यह है पूरा मामला
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!