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24.30 लाख मतदाता डिजिटलाइज, 1 लाख 33 हजार लोगों पर संशय: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया

खुलासा फर्स्ट, इंदौर । एसआईआर की अधिसूचना 27 अक्टूबर को जिले में 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता थे और 18 दिसंबर तक गणना पत्रक का वितरण और भरे हुए गणना पत्रक बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर डिजिटलाइज किए गए।...

Khulasa First

संवाददाता

24 दिसंबर 2025, 12:07 अपराह्न
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24.30 लाख मतदाता डिजिटलाइज, 1 लाख 33 हजार लोगों पर संशय

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
एसआईआर की अधिसूचना 27 अक्टूबर को जिले में 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता थे और 18 दिसंबर तक गणना पत्रक का वितरण और भरे हुए गणना पत्रक बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर डिजिटलाइज किए गए। इनकी संख्या 24 लाख 30 हजार 171 थी। नो मैपिंग श्रेणी में 1 लाख 33 हजार मतदाता रह गए हैं।

यह जानकारी कल कलेक्टर शिवम वर्मा ने एसआईआर (मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर आयोग द्वारा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त रोल पर्यवेक्षक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रजमोहन मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में दी।

मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण की जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रहे और अपात्र का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर को एसआईआर की अधिसूचना जारी की गई। इसी दिन की मतदाता सूची को फ्रीज किया गया। इंदौर जिले में 27 अक्टूबर की स्थिति में कुल 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता दर्ज थे। इनमें पुरुष मतदाता 14 लाख 42 हजार 208, महिला मतदाता 14 लाख 24 हजार 980 और अन्य मतदाता 106 थे।

नवंबर 2025 से 18 दिसंबर तक गणना पत्रक का वितरण और भरे हुए गणना पत्रक, बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर डिजिटलाइज किए गए। 18 दिसंबर तक कुल 24 लाख 20 हजार 171 गणना पत्रकों को डिजिटलाइज किया गया। जिले में नो मैपिंग श्रेणी में 1 लाख 33 हजार मतदाता हैं। जिले में अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी के मतदाताओं की संख्या 4 लाख 47 हजार 123 है। जिनके आवेदन बीएलओ द्वारा एप पर अपलोड किए गए हैं। जिले में मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया गया। जिले में 2625 मतदान केंद्र थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात 585 नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए। अब जिले में कुल 3210 मतदान केंद्र हैं।

280 बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किए
23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। यह प्रकाशन जिले के सभी 3210 मतदान केंद्रों और सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में किया गया। वर्तमान प्रारूप सूची में कुल 24 लाख 20 हजार 171 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 12 लाख 20 हजार 628, महिला मतदाता 11 लाख 99 हजार 450 और अन्य मतदाता 93 हैं।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बीएलओ के मान से कुल 3210 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक 10 मतदान केंद्र पर एक-एक सुपरवाइजर के मान से कुल 280 बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिले में तय कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता दावे-आपत्ति और अन्य आवेदन कर सकेंगे। जिले में दावे-आपत्ति के लिए कुल 58 केंद्र बनाए गए हैं।

इन पर मतदाताओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं रहेंगी। नो मैपिंग श्रेणी के सभी मतदाताओं को दो प्रति में नोटिस वितरित किए जाएंगे। मतदाता को 7 दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जिले की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संबंध में मतदाता सूची के संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति प्राप्त करने का काम 22 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए जिले में 58 केंद्र बनाए गए हैं।

केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए बैठने, पेयजल, छाया आदि मूलभूत सुविधाएं की गई हैं। मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद उनकी निर्धारित स्थानों पर सुनवाई कर मतदाता सूची में नाम शामिल करने और नहीं करने के संबंध में विधिवत आदेश जारी किया जाएगा।

जिले में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 696 है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वाले आवेदक को चिह्नित 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना होगा। इसके बाद 1 जुलाई 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वाले आवेदक को स्वयं के साथ माता या पिता का दस्तावेज भी देना जरूरी होगा। 1 जनवरी 2003 के बाद जन्म लेने वाले आवेदक को स्वयं के साथ ही माता-पिता दोनों का भी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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