ट्विशा शर्मा मौत मामला: पूर्व जिला जज को नहीं मिली जमानत; कोर्ट ने आरोपों को माना गंभीर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। गिरिबाला सिंह पर अभिनेत्री बहू ट्विशा शर्मा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आया फैसला
शुक्रवार को विशेष अदालत में जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। पहले मामला विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में लगा, लेकिन उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद प्रकरण विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शनिवार शाम अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बचाव पक्ष ने रखे ये तर्क
गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि वह वृद्ध और अस्वस्थ हैं तथा जेल में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यह भी दलील दी गई कि उनकी करीब 100 वर्षीय मां उनकी देखभाल पर निर्भर हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है, वह आर्थिक रूप से सक्षम हैं और नियमित वेतन व युद्ध वीरांगना पेंशन प्राप्त करती हैं, इसलिए दहेज मांगने का आरोप स्वाभाविक नहीं है।
सीबीआई ने किया कड़ा विरोध
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केवल महिला होने या उम्र के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। एजेंसी ने अदालत को बताया कि मृतका भी एक महिला थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं होगा।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान गिरिबाला सिंह ने वॉयस सैंपल देने से इनकार किया था और मामले से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। एजेंसी ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं और जांच में बाधा डाल सकती हैं।
कोर्ट ने गंभीर माना मामला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने आरोपों की गंभीरता को आधार बनाते हुए गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
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