मानहानि केस में इनकी याचिका खारिज: समन रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार; छह हफ्ते की राहत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मुंबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।
राहुल गांधी ने 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन और उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में लंबित मानहानि की शिकायत पर सुनवाई को छह सप्ताह तक आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
इसका मतलब है कि इस अवधि में राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से राहत रहेगी। राहुल के वकीलों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए समय मांगा था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला राहुल गांधी के 2018 के राजस्थान दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी की थी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 24 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-चीफ’ और कथित तौर पर ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को मानहानि की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
शिकायतकर्ता ने कहा- बयान से भाजपा कार्यकर्ता आहत
शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल ने दावा किया कि वे भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं।
उनका कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से वे स्वयं और भाजपा के अन्य सदस्य आहत हुए। इसी आधार पर उन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।
राहुल के वकील ने क्या दलील दी?
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुदीप पसबोला और कुशल मोर ने तर्क दिया कि राहुल की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ नहीं।
ऐसे में शिकायतकर्ता को इस टिप्पणी के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं बनता। वकीलों ने यह भी अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी को पर्याप्त समय दिया जाए।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि भाजपा एक निश्चित सदस्यों वाला राजनीतिक संगठन है और प्रधानमंत्री पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी का प्रभाव पार्टी के सदस्यों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वास्तव में राहुल गांधी के बयान से भाजपा के सदस्य प्रभावित या आहत हुए थे या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर किया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने अपील के लिए समय देने का विरोध किया
राहुल गांधी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा। शिकायतकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि यह मामला पहले से ही 2021 से लंबित है और लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पाया है।
हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के साथ ही निचली अदालत की कार्यवाही पर छह सप्ताह की राहत बढ़ा दी है।
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