MP में हथियार लाइसेंस की प्रक्रिया होगी डिजिटल: ऑफलाइन आवेदन बंद करने की तैयारी; कारतूसों की बिक्री पर भी रहेगी नजर
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में शस्त्र लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण कराने और हथियार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
राज्य सरकार 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है।
ऑफलाइन आवेदन बंद
प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद ऑफलाइन आवेदन की सुविधा बंद।
आवेदकों को केंद्र सरकार के नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (NDAL) पोर्टल या MP Online के माध्यम से आवेदन करना होगा।
शस्त्र लाइसेंस से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना
सरकार का उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और हथियारों तथा कारतूसों की खरीद-बिक्री पर निगरानी मजबूत करना है।
नए पोर्टल से लाइसेंस रिकॉर्ड होगा डिजिटल
शस्त्र लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा नया पोर्टल तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसे केंद्र सरकार के NDAL पोर्टल से जोड़े जाने की योजना है।
रिकॉर्ड में दर्ज करने में मदद मिलेगी
इससे आवेदन, नवीनीकरण और लाइसेंस से संबंधित जानकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में करीब 2.40 लाख शस्त्र लाइसेंसों की वैधता समाप्त होने का आंकड़ा भी सामने आया है।
ऑनलाइन अपडेट करने पर जोर रहेगा
बताया जा रहा है कि पोर्टल पर नवीनीकरण और अन्य आवेदनों के निराकरण की जानकारी दर्ज नहीं होने से रिकॉर्ड में यह स्थिति बनी।
नई व्यवस्था में लाइसेंस की स्थिति और आवेदन के निपटारे का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करने पर जोर रहेगा।
कारतूसों की खरीद-बिक्री का भी रखना होगा ऑनलाइन हिसाब
नई व्यवस्था में शस्त्र विक्रेताओं के लिए कारतूसों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किए जाने की तैयारी है।
इससे प्रशासन को यह जानकारी मिल सकेगी कि किस लाइसेंसधारक ने किस दुकान से और किस तारीख को कितने कारतूस खरीदे।
कारतूसों की बिक्री और उनके उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने से निगरानी व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इस संबंध में लागू होने वाले अंतिम नियमों और रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी।
शूटिंग खिलाड़ियों के आवेदन का होगा सत्यापन
शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों की जांच भी अधिक व्यवस्थित किए जाने की योजना है।
इसके तहत संबंधित खिलाड़ी की जानकारी स्टेट राइफल एसोसिएशन या नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सत्यापित कराई जा सकती है।
खेल संस्था से खिलाड़ी की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि मिलने के बाद ही आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेल गतिविधियों के आधार पर लाइसेंस मांगने वाले आवेदकों की पात्रता की उचित जांच हो।
आवेदन के लिए जरूरी होंगे दस्तावेज
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय पहचान और निवास प्रमाण सहित निर्धारित दस्तावेज देने होंगे।
इनमें मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक जानकारियां भी शामिल हो सकती हैं। आवेदन की जांच संबंधित नियमों के अनुसार की जाएगी।
लाइसेंस देने का निर्णय केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं, बल्कि लागू कानूनी प्रावधानों और पात्रता शर्तों के अनुसार होगा।
आपराधिक मामलों या अन्य अयोग्यता से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनों के तहत जांच की जाएगी।
1 नवंबर से बदल सकती है आवेदन प्रक्रिया
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और हथियार हस्तांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी है।
इसके बाद आवेदकों को NDAL पोर्टल या MP Online के माध्यम से आवेदन करना पड़ सकता है।
नई प्रणाली लागू होने पर लाइसेंसों का रिकॉर्ड, आवेदनों की स्थिति और कारतूसों की खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज करने पर जोर रहेगा।
इससे प्रशासन को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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