भागता फिर रहा ब्लैकमेलिंग और दलित महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का मुलजिम: अपराधों का चिट्ठा खुलते ही जमानत खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

तथाकथित पत्रकार शाहरुख कुरैशी के पुराने गुनाह बने जमानत की राह में रोड़े
गिरफ्तारी का रास्ता खुला, अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दलित महिला से छेड़छाड़ के मुलजिम रहे और वर्तमान में ब्लैकमेलिंग के आरोपी तथाकथित पत्रकार शाहरुख कुरैशी के दिन बुरे चल रहे हैं। ब्लैकमेलिंग केस में अग्रिम जमानत मिली भी नहीं थी कि उस पर एक दलित महिला से दुष्कर्म का केस और दर्ज हो गया।
खास बात यह कि कल उसकी ओर से ब्लैकमेलिंग केस में सात साल से कम सजा का मामला होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहां जमानत खारिज होने का मुख्य कारण उसका पुराना अपराधों का रिकॉर्ड रहा, जो कि उसकी आजादी की राह में रोड़ा बन गया।
अब पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं या फिर उसे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का मौका देती है, इस पर आदतन अपराधी शाहरुख कुरैशी के शिकार पीड़ितों की नजर है।
उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को खजराना पुलिस ने विवादित और ब्लैकमेलर तथाकथित पत्रकार आरोपी शाहरुख कुरैशी पर धमकी और जबरन वसूली का केस दर्ज किया था। ‘चांद पर उड़ान’ नाम से निचले दर्जे का साप्ताहिक अखबार चलाने वाले इस तथाकथित पत्रकार के खिलाफ हारून कॉलोनी निवासी शेख मोहम्मद शकील ने केस दर्ज कराया था।
खुलासा फर्स्ट ने शाहरुख कुरैशी के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ उसके परिवार के अपराधों का कच्चा चिट्ठा तक खोलकर रख दिया था। परसों उसके खिलाफ जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित महिला ने दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट का केस दर्ज कराया था।
इस मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस हरकत में आती उससे पहले अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल की कोर्ट में उसके 18 अपराधों से लदे भाई रफीक उर्फ डालर पिता मो. हनीफ कुरैशी और तीन अपराधों से लदे भाई राजा उर्फ बकरी चोर पिता मोहम्मद हनीफ की ओर से शाहरुख कुरेशी की अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया था।
इसकी खबर लगते ही शासन और ब्लैकमेलिंग के शिकार फरियादी शेख मोहम्मद शकील की ओर से उनके वकील अनीश कुरैशी ने आपत्ति ले ली, जिसके चलते कोर्ट ने शाहरुख कुरैशी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
रेप केस की एफआईआर बनी तुरुप का इक्का
जानकारी के अनुसार आरोपी शाहरुख कुरैशी के वकील ने कोर्ट में पुराने अर्नेस कुमार केस का हवाला देकर जमानत की मांग करते हुए बताया कि मामला सात साल से कम सजा वाला है, इसलिए इसमें उनके मुवक्किल को अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए।
शेख मो. शकील के वकील अनीश कुरैशी ने तथाकथित पत्रकार शाहरुख कुरैशी के अपराधों की कुंडली वाली खुलासा फर्स्ट में छपि खबरों के साथ ताबड़तोड़ दौड़-भाग करके 14 अक्टूबर को अजाक थाने में दर्ज दुष्कर्म केस की कॉपी अदालत में पेश कर दी।
वकील अनीश कुरैशी ने कोर्ट को बताया कि शाहरुख आदतन अपराधी है। भले ही मामला सात साल से कम सजा वाला है तो क्या ऐसे में आदतन अपराधी को जमानत देकर उसे बार-बार अपराध करने का मौका दिया जाना उचित नहीं है।
नतीजा ये हुआ कि वकील अनीश कुरैशी की दलीलों से संतुष्ट होकर कोर्ट ने आरोपी शाहरुख की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
पहले अर्जी लगाकर ले ली थी वापस... 8 अक्टूबर को भी मुलजिम शाहरुख कुरैशी ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के केस में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि प्रकरण दर्ज कराने वाले पक्ष ने उसकी अर्जी पर आपत्ति दर्ज कर रखी है उसने कदम पीछे खींच लिए।
मामला अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचने से पहले ही अपराधी शाहरुख ने अपना आवेदन वापस ले लिया।
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