विजय शाह मामले में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: आदेश के ढाई महीने बाद भी नहीं दाखिल हुई अनुपालन रिपोर्ट
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली/भोपाल।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से जुड़े मंत्री विजय शाह के मामले में मध्यप्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक अनुपालन (कम्प्लाइंस) रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। 23 जुलाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, 8 मई 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में अब तक सरकार की ओर से कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
मामला 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर 19 जनवरी के आदेश का पालन करते हुए कम्प्लाइंस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
इस मामले की पिछली सुनवाई 8 मई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष हुई थी। राज्य सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति पर फैसला नहीं लेने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था, "Enough is enough" (अब बहुत हो गया)।
कोर्ट ने सरकार को 19 जनवरी के आदेश के पैरा 5 और 6 का पालन करने और चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि तय समय गुजरने के बाद भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
एसआईटी जांच पूरी, सरकार की मंजूरी का इंतजार
इस मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) अपनी जांच पूरी कर चुका है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार के पास लंबित है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है।
सरकार ने कोर्ट में रखा था यह पक्ष
पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से विजय शाह के प्रति नरम रुख अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि संभवतः विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करना चाहते थे, लेकिन अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा था कि शाह अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं।
कोर्ट बोला- यह 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'
सॉलिसिटर जनरल की दलील पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल 'दुर्भाग्यपूर्ण' नहीं, बल्कि 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बयान था। अदालत ने यह भी कहा कि विजय शाह के व्यवहार में वास्तविक पश्चाताप दिखाई नहीं देता।
जनवरी से लंबित है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को भी राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। समयसीमा बीतने के बावजूद फैसला नहीं होने पर मई में अदालत ने दोबारा सख्त रुख अपनाते हुए चार सप्ताह का अंतिम मौका दिया था।
ऑफिस रिपोर्ट में क्या कहा गया?
23 जुलाई की ऑफिस रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि 8 मई के आदेश के अनुपालन में अब तक कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि, यह रिपोर्ट केवल अदालत के रिकॉर्ड की स्थिति बताती है। सरकार के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका फैसला सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ करेगी।
सरकार की ओर से नया वकील भी रिकॉर्ड पर
ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता मृणाल गोपाल एल्कर ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मेमो अपीरिएंस दाखिल किया है। साथ ही शोकॉज नोटिस की तामील पूरी होने की जानकारी भी अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं, जहां यह तय होगा कि आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ अदालत क्या रुख अपनाती है।
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